New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाएं की खारिज, कहा- योजना मनमानी नहीं है
supreme court
New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह योजना मनमानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक हित अन्य विचारों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। यह याचिकाएं गोपाल कृष्ण और अधिवक्ता एमएल शर्मा ने दायर की थीं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की थीं याचिका
कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना शुरू होने से पहले रक्षा भर्ती प्रक्रिया में चयनित उम्मीदवारों के पास नियुक्ति का निहित अधिकार नहीं है। बता दें कि फरवरी में दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना की वैधता को बरकरार रखते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में दो याचिकाएं दायर की गई थीं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अग्निपथ योजना राष्ट्रीय हित में तैयार की गई थी।
वायुसेना भर्ती से संबंधित याचिका पर मांगा जवाब
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना शुरू होने से पहले भारतीय वायु सेना में भर्ती प्रक्रिया से संबंधित एक अन्य याचिका को 17 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। पीठ ने केंद्र से भारतीय वायुसेना में भर्ती से संबंधित तीसरी याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।
Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world
on News24. Follow News24 and Download our - News24
Android App. Follow News24 on Facebook, Telegram, Google
News.