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Thalapathy Vijay की आखिरी फिल्म ‘जन नायगन’ को मिला बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने मेकर्स की उम्मीदों पर फेरा पानी

Supreme Court On Thalapathy Vijay: सुप्रीम कोर्ट ने थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायगन' की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. मेकर्स और सेंसर बोर्ड (CBFC) के बीच चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मेकर्स की दलील पर खारिज कर दिया है. यह फिल्म 9 जनवरी, 2026 को रिलीज होनी थी.

Thalapathy Vijay Film Legal Battle: 9 जनवरी 2026, को थलापित विजय की फिल्म 'जन नायगन' बड़े पर्दे पर आने वाली थी. लेकिन CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन ने इस फिल्म पर रोक लगा दी. इसके बाद मेकर्स और CBFC के बीच मद्रास हाई कोर्ट में जंग छिड़ी. संतुष्टि ना मिलने पर फिल्म मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हालांकि, उन्हें वहां से भी निरासा हाथ लगी. विजय के राजनीति में पूर्ण रूप से प्रवेश करने से पहले इसे उनकी 'आखिरी फिल्म' माना जा रहा है, जिसे लेकर प्रशंसकों में भारी उत्साह था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने फिल्म की रिलीज की उम्मीदों पर फिलहाल पानी फेर दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अपील

15 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने 'जन नायगन' के निर्माताओं (KVN Productions) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. फिल्म के मेकर्स ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसने फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट पर रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामला अभी मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के पास लंबित है, इसलिए वे इस स्तर पर दखल नहीं देंगे.

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सेंसर बोर्ड संग छिड़ा बड़ा विवाद

फिल्म की रिलीज में देरी का मुख्य कारण सेंसर बोर्ड (CBFC) के साथ चल रहा विवाद है. दरअसल, फिल्म को पहले एक सिंगल बेंच ने 'U/A 16+' सर्टिफिकेट देने का आदेश दिया था, लेकिन बाद में कुछ दृश्यों पर धार्मिक भावनाएं आहत करने और सेना के चित्रण को लेकर आपत्ति जताई गई. इसके बाद मामला डिवीजन बेंच तक पहुंचा, जिसने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी.

अब 20 जनवरी पर टिकी हैं निगाहें

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह इस मामले पर 20 जनवरी 2026 तक फैसला सुनाए. फिलहाल के लिए, थलपति विजय के फैंस और फिल्म के मेकर्स के लिए यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि अब उन्हें कुछ और दिनों का इंतजार करना होगा.

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