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Shemaroo Entertainment के CEO Hiren Gada अरेस्ट, 70 करोड़ की धोखाधड़ी का है आरोप

Shemaroo Entertainment CEO Arrested: शेमारू एंटरटेनमेंट लिमिटेड के सीईओ हिरेन गाडा (Hiren Gada) को लेकर बड़ी खबर आ रही है। हिरेन गाडा को अरेस्ट कर लिया गया है। कथित तौर पर सामने आया है कि हिरेन गाडा और उनके सहयोगियों ने 70.25 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने के लिए कई […]

Shemaroo Entertainment CEO Hiren Gada Arrested
Shemaroo Entertainment CEO Arrested: शेमारू एंटरटेनमेंट लिमिटेड के सीईओ हिरेन गाडा (Hiren Gada) को लेकर बड़ी खबर आ रही है। हिरेन गाडा को अरेस्ट कर लिया गया है। कथित तौर पर सामने आया है कि हिरेन गाडा और उनके सहयोगियों ने 70.25 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने के लिए कई शैलकंपनियां बनाईं थी। यह भी पढ़ें- Jawan से जुड़े इस सवाल का दें जवाब और मुफ्त में पाएं Shahrukh Khan की फिल्म की टिकट

हिरेन गाडा हुए अरेस्ट

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुधवार को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) विभाग ने हिरेन गाडा को अरेस्ट किया है। शेमारू एंटरटेनमेंट लिमिटेड के सीईओ पर 70.25 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक हिरेन गाडा और उनके सहयोगियों ने करोड़ों रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने के लिए कई फर्जी फर्में बनाईं है। हिरेन गाडा और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए इस काम से सरकारी खजाने को बड़े नुकसान हुआ है।

अदालत में पेश हुए शेमारू एंटरटेनमेंट लिमिटेड के सीईओ

इतना ही नहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक, हिरेन गाडा ने कबूल भी किया है कि उन्होंने किसी भी आयटम या सर्विस की डिलीवरी किए बिना 70.25 करोड़ रुपये के टैक्स क्रेडिट का प्रॉफिट उठाने के लिए फर्जी फर्मे बनाई है। बता दें कि गाडा के खिलाफ सीजीएसटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। साथ ही हिरेन गाडा को गुरुवार को मुंबई की एक अदालत में पेश किया गया है। अदालत में उनके वकीलों ने कहा है कि जीएसटी अधिकारियों ने उन्हें अवैध रूप से 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा है।

कोर्ट ने नहीं भेजा न्यायिक हिरासत में

वहीं, इस पर जीएसटी अधिकारियों का कहना है कि गाडा से बुधवार को पूछताछ की गई और उसी दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद गाडा को अगले दिन अदालत में पेश किया गया है। रिपोर्ट्स की मानें तो कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शेमारू सीईओ को रिहा कर दिया और न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा है।


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