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Saif Ali Khan केस में बांद्रा कोर्ट में पेश हुई 1000 पन्नों की चार्जशीट, क्या-क्या मिले सबूत?

Saif Ali Khan Stabbing Case: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर जनवरी महीने में हुए हमले के बाद अब मुंबई पुलिस ने बांद्रा कोर्ट में 1000 पन्नों की चार्जशीट पेश कर दी है।

Saif Ali Khan File Photo
Saif Ali Khan Stabbing Case: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान मामले में 1000 पन्नों की चार्जशीट को मुंबई पुलिस ने बांद्रा कोर्ट में पेश कर दिया है। इस चार्जशीट में पकड़े गए आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद के खिलाफ कई सबूत को शामिल किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने चार्जशीट में फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट को भी शामिल किया है। बता दें कि इस साल की शुरुआत में 16 जनवरी को सैफ अली खान के बांद्रा स्थित घर में एक घुसपैठिया घुस आया था। उसने सैफ अली खान पर हमला किया था जिसमें एक्टर घायल हो गए थे। आइए जानते हैं कि चार्जशीट में क्या-क्या सबूत मिले हैं?

चार्जशीट में क्या मिला सबूत?

टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई पुलिस की तरफ से बांद्रा कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में कहा गया है कि क्राइम सीन पर सैफ अली खान की बॉडी से जो चाकू का टुकड़ा मिला था और आरोपियों के शरीर से मिले चाकू के टुकड़े एक ही चाकू के तीन टुकड़े हैं। इसके अलावा चार्जशीट में आरोपी के बाएं हाथ के फिंगरप्रिंट रिपोर्ट का जिक्र भी किया गया है। यह भी पढ़ें: अपूर्वा मुखीजा को मिली जान से मारने और एसिड अटैक की धमकी, पोस्ट में दिखा 2 महीने का टॉर्चर

जनवरी में हुआ था एक्टर पर हमला

बता दें कि सैफ अली खान पर 16 जनवरी की सुबह हमला हुआ था। ये हमला उस वक्त हुआ था जब सैफ अली खान ने अपने बेटे जेह की नैनी की चिल्लाने की आवाज सुनी थी। जिसके बाद एक्टर घुसपैठ को रोकने के लिए बीच में आए थे। हाथापाई के दौरान हमलावर ने सैफ अली खान पर कथित तौर पर हमला किया था। सैफ अली खान को अस्पताल ले जाया गया था, जहां उन्हें लंबी सर्जरी से गुजरना पड़ा था। यही नहीं एक्टर कुछ वक्त तक अस्पताल में भर्ती थे।

शरीफुल इस्लाम शहजाद को किया गिरफ्तार

सैफ अली खान पर हमले के बाद पुलिस ने शरीफुल इस्लाम शहजाद को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से वह जेल में बंद है। पिछले दिनों मुंबई सेशन कोर्ट में उसकी जमानत याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में शरीफुल इस्लाम ने दावा किया था कि उसके खिलाफ दर्ज किया गया मामला झूठा है। वकील अजय गवली ने याचिका में कहा था कि शरीफुल इस्लाम के खिलाफ FIR स्पष्ट रूप से झूठी है। इसलिए उन्हें जमानत दे दी जाए।


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