बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमला करने मामले में पकड़े गए आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद ने मुंबई सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। अपने वकील अजय गवली के जरिए शरीफुल ने दायर याचिका में दावा किया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसके खिलाफ मामला सिर्फ मनगढ़ंत है। फिलहाल सैफ अली खान से जुड़ा ये मामाला बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है लेकिन यह मुंबई सेशन कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है।
जनवरी में गिरफ्तार हुआ था शरीफुल
सैफ अली खान मामले में आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद को इसी साल जनवरी में गिरफ्तार किया गया था। अब शरीफुल ने मुंबई सेशन कोर्ट में अपनी जमानत याचिका दायर की है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, याचिका में दावा किया गया है कि शरीफुल इस्लाम शहजाद के खिलाफ दायर किया गया मामला पूरी तरह से झूठा है। वकील अजय गवली की तरफ से दायर याचिका में कहा गया, 'FIR स्पष्ट रूप से झूठी है और शरीफुल के खिलाफ मामला झूठा दर्ज किया गया है।'
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याचिका में दिया गया ये तर्क
वकील अजय गवली ने याचिका में आगे तर्क दिया कि शरीफुल इस्लाम शहजाद केस में जांच अधिकारियों का पूरा सहयोग कर रहे हैं। दावा किया गया कि अगर उन्हें जमानत मिलती है तो भी उनके द्वारा किसी सबूत के साथ छेड़छाड़ करने का कोई खतरा नहीं होगा। ये तर्क भी दिया गया कि इस्लाम की निरंतर हिरासत से परीक्षण-पूर्व सजा के अलावा कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता है।
सैफ अली खान पर हुआ था अटैक
गौरतलब है कि सैफ अली खान पर इसी साल 16 जनवरी की तड़के मुंबई स्थित आवास पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि एक घुसपैठिया रात करीब 2 बजे के आसपास एक्टर के घर में घुसा। जब सैफ अली खान ने
उस वक्त शोर सुना जब घुसपैठिए ने एक्टर के छोटे बेटे जेह के कमरे में मौजूद महिला कर्मचारी पर हमला किया। सैफ अली खान बीच बचाव करने उतरे तो दोनों के बीच हाथापाई हो गई जिसमें एक्टर घायल हो गए थे।