साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस रान्या राव को गोल्ड स्मगलिंग केस में सशर्त जमानत मिल गई है, लेकिन इसके बाद भी रान्या को जेल में रहना होगा और वो बाहर नहीं आ पाएगीं। बेंगलुरु की एक स्थानीय अदालत ने रान्या को सशर्त जमानत दे दी है। अब सवाल ये है कि अगर रान्या को इस केस में जमानत दे दी गई है, तो फिर क्यों उन्हें जेल में ही रहना होगा? आइए जानते हैं इसके बारे में...
क्यों जेल से बाहर नहीं आएंगी रान्या?
दरअसल, कोर्ट ने भले ही रान्या को सशर्त जमानत दे दी है, लेकिन विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 भी लागू किया गया है। ऐसे में जब तक इसमें रान्या को जमानत नहीं मिलेगी, तब तक उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा और जेल में ही रहना होगा। इतना ही नहीं बल्कि डीआरआई अधिकारी अभी तक अदालत में उसके खिलाफ आरोप पत्र भी पेश नहीं कर पाए, जो जमानत की वजह है।
दोनों पर लगाई गई दो शर्तें
एक्ट्रेस के अलावा दूसरे आरोपी कोंडारू राजू को भी अदालत ने जमानत दे दी है। दोनों को जमानत देते हुए ये दो शर्ते भी लागू की गई हैं। इन दोनों शर्तों के अनुसार अब रान्या और कोंडारू देश नहीं छोड़ सकते और ना ही दोबारा इस तरह का कोई अपराध कर सकते हैं। अगर दोनों इन शर्तों का उल्लघंन करते हैं, तो इस पर जमानत रद्द की बात कही गई है।
कौन हैं रान्या राव और क्या है पूरा मामला?
वहीं, अगर रान्या राव की बात करें तो रान्या राव कर्नाटक के डीजीपी हाउसिंग रामचंद्र राव की सौतेली बेटी है। इसके अलावा अगर इस पूरे मामले की बात करें तो रान्या राव को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सोने की अवैध तस्करी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। रान्या के पास 14.8 किलोग्राम सोना बरामद हुआ था। रान्या दुबई से सोना लेकर भारत में एंट्री कर रही थीं और तभी बेंगलुरु एयरपोर्ट पर मौजूद पुलिस ने उन्हें रंगेहाथों पकड़ लिया था।
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