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Pratyusha Banerjee को बॉयफ्रेंड ने किया था सुसाइड के लिए मजबूर, कोर्ट ने खारिज की Rahul Raj Singh की आरोप-मुक्त याचिका

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Pratyusha Banerjee Suicide Case

Pratyusha Banerjee Suicide Case: घर-घर में टीवी शो ‘बालिका वधू’ (Balika Vadhu) से अपनी बड़ी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी (Pratyusha Banerjee) साल 2016 में अपने मुंबई स्थित घर में मृत पाई गई थीं। एक्ट्रेस की मौत की खबर ने टीवी इंडस्ट्री के साथ-साथ फैंस को भी काफी हैरान और परेशान कर दिया था। इस केस में एक्ट्रेस के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह (Rahul Raj Singh) का नाम सामने आया था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि राहुल ने प्रत्युषा को आत्महत्या करने पर मजबूर किया है। वहीं, इस केस में अब बाद 8 साल बाद मुंबई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी राहुल सिंह की आरोपमुक्ति की अपिल को खारिज कर दिया है।

मुंबई कोर्ट ने प्रत्युषा बनर्जी सुसाइड केस (Pratyusha Banerjee Suicide Case) में बड़ा कदम उठाते हुए एक्ट्रेस को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपी राहुल राज सिंह की आरोपमुक्ति की अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस बारे में कहा कि ‘बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह द्वारा किए गए उत्पीड़न ने दिवंगत एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया था।

Pratyusha Banerjee’s Boyfriend Rahul Raj Singh (Credit – Google)

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कोर्ट ने की राहुल राज की याचिका खारीज

कोर्ट की ओर से ये साफ कहा गया कि राहुल राज सिंह द्वारा शारीरिक, इमोशनली, फाइनेंशियली उत्पीड़न और शोषण के चलते एक्ट्रेस डिप्रेशन में आ गई थीं। साथ ही कोर्ट की ओर से ये भी कहा गया कि जब एक्ट्रेस इमोशनली ब्रेकडाउन से गुजर रही थी तब आपोरी राहुल राज सिंह (Rahul Raj Singh) ने उनकी समस्यों को कम करने के लिए कोई मदद नहीं की। ऐसे में ये बात साफ होती है कि राहुल सिंह ने एक्ट्रेस को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया।

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Rahul Raj Singh (Credit – Google)

आरोप मुक्‍ती की राहुल सिंह ने दायर की था याचिका

बता दें कि राहुल राज सिंह (Rahul Raj Singh) 14 अगस्‍त को मुंबई की एक कोर्ट में आरोप मुक्‍त करने के लिए अर्जी दायकी की थी, जिसको खारिज करते हुए कोर्ट मे ये सभी बात कही थीं। हालांकि, कोर्ट की ओर ये स्टेमेंट 31 अगस्त को उपलब्ध कराया गया। राहुल सिंह के खिलाफ इंडियन पीनल कोर्ट IPC की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 504 (जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत केस दर्ज है।

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