मुंबई: कमाल राशिद खान (Kamal Rashid Khan) यानी केआरके को 29 अगस्त को मलाड पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मामला विवादित ट्वीट का बताया गया, जो उन्होंने साल 2020 में दिवंगत अभिनेताओं इरफान और ऋषि कपूर के बारे में किया था।
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इसके बाद एक सप्ताह से भी कम समय में, उन्हें 3 सितंबर को दूसरी बार उनके खिलाफ 2021 में फिटनेस ट्रेनर के साथ छेड़छाड़ के मामले के तहत गिरफ्तार किया गया। 4 सितंबर को केआरके को कोर्ट में पेश किया गया।
वहीं अब 8 सितंबर को वो ठाणे जेल से बाहर आ गए। जमानत के बाद, केआरके के बेटे फैसल ने उनके अकाउंट से पहला ट्वीट किया, जिसमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख से उन्होंने मदद मांगी है।
केआरके के बेटे ने मांगी देवेंद्र फडणवीस, अभिषेक बच्चन से मदद
कमाल राशिद खान के बेटे फैसल कमाल ने ‘देशद्रोही’ अभिनेता के ट्विटर हैंडल से जो पहला ट्वीट साझा किया, उसमें लिखा है, “मैं केआरके का बेटा फैसल कमाल हूं। मुंबई में मेरे पिता को मारने के लिए कुछ लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं लंदन में रहने वाला सिर्फ 23 साल का हूं। मुझे नहीं पता कि मैं अपने पिता की मदद कैसे करूं। मैं अनुरोध करता हूं @ जूनियर बच्चन @Riteishd और @Dev_Fadnavis जी मेरे पिता की जान बचाने के लिए। मैं और मेरी बहन उनके बिना मर जाएंगे। ”
इसके बाद उनके दूसरे ट्वीट में पढ़ा जा सकता है कि, “क्योंकि वह हमारी जान हैं। मैं जनता से भी अनुरोध करता हूं कि मेरे पिता की जान बचाने के लिए उनका समर्थन करें। हम नहीं चाहते कि वह #सुशांत सिंह राजपूत #WeStandWithKRK की तरह मरें।”
केआरके की जमानत पर कोर्ट का फैसला
कमाल आर खान को छेड़छाड़ मामले और अपमानजनक ट्वीट मामले में जमानत मिल गई है। 8 सितंबर, गुरुवार को वो जेल से बाहर आए। बोरीवली मजिस्ट्रेट ने केआरके को जमानत देते हुए कहा, “मैंने सोच-समझकर प्रतिद्वंद्वी लिखित और मौखिक आधार पर विचार किया है। दरअसल, आरोपित द्वारा किए गए कथित ट्वीट के आधार पर दर्ज किया गया अपराध वर्ष 2020 का है। अभियुक्त द्वारा किए गए कथित ट्वीट के परिणामस्वरूप हुई किसी भी घटना के साथ अभियोजन पक्ष नहीं आया। वर्तमान अपराध में बड़े अपराध के लिए अधिकतम सजा कम है या जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसलिए, इस तरह के मामलों में जमानत देने की वर्तमान प्रवृत्ति को देखते हुए, निश्चित रूप से आरोपी कुछ शर्तों पर जमानत पर रिहा होने का पात्र है।”
कोर्ट ने शर्तें लगाते हुए कहा, ”आरोपी को निर्देश दिया जाता है कि वह 15 हजार रुपये के पर्सनल बॉन्ड को इतनी ही राशि की जमानत या नकद जमानत के साथ निष्पादित करने पर जमानत पर रिहा हो। आरोपी को दूसरे और चौथे सोमवार को सुबह 10 से 11 बजे के बीच चार्जशीट दाखिल होने तक या 60 दिनों के लिए, जो भी कम हो, संबंधित पुलिस स्टेशन में उपस्थित होना होगा। अदालत ने आगे कहा, “आरोपी अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा या गवाहों से संपर्क नहीं करेगा, आरोपी अदालत की अनुमति के बिना मुंबई शहर नहीं छोड़ेगा।”
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कमाल आर खान अक्सर बॉलीवुड पर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने कई हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में काम किया है और कुछ प्रोजेक्ट्स का निर्माण भी किया है। वो बिग बॉस 3 का भी हिस्सा रहे थे।
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