UP government old age pension scheme: उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य के कल्याण और विकास के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत कर रही है। राज्य के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, शिक्षा सहायता योजना आदि। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों, किसानों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं आदि जैसे प्रत्येक वर्ग के लिए योजनाएं शुरू की हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण योजना 'वृद्धावस्था पेंशन योजना' है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना

उत्तर प्रदेश सरकार वृद्ध आबादी की सुरक्षा, देखभाल और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय कर रही है। वरिष्ठ व्यक्तियों की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों पर समन्वित काम पर जोर देने के साथ, सरकार एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए काम कर रही है जहां सभी भारतीय वृद्धावस्था में भी सम्मान का जीवन जी सकें।

योजना की खासियतें क्या हैं?

इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को तिमाही आधार पर 500 रुपये प्रति माह पेंशन राशि दी जाएगी। गरीबी रेखा से नीचे के वरिष्ठ नागरिकों को इस पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

किसे मिलेगी पेंशन?

  • उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोग आवेदन कर सकते हैं।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय 46080 रुपये से ऊपर नहीं होनी चाहिए।
  • शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय 56460 रुपये से ऊपर नहीं होनी चाहिए।
  • नाम BPL सूची में दर्ज होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो।
  • आईडी प्रूफ (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
  • बैंक पासबुक की फोटोकॉपी।
  • आय प्रमाण पत्र की कॉपी।
  • निवास प्रमाण पत्र की कॉपी।
  • जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी।

वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

  • पोर्टल पर जाएं http://sspy-up.gov.in
  • Old Pension पर क्लिक करें।
  • Apply online का चयन करें।
  • नए प्रवेश फॉर्म लिंक पर क्लिक करें।
  • सभी अनिवार्य विवरण भरें।
  • सभी दस्तावेज अपलोड करें।
  • सेव पर क्लिक करें।
  • पंजीकरण संख्या के साथ पंजीकरण पर्ची जनरेट होगी।
  • final submit पर क्लिक करें।
  • भविष्य के संदर्भ के लिए दस्तावेजों का प्रिंट आउट लें।