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Sukanya Samriddhi Yojana: इस सरकारी योजना में आपकी बेटी को मिलेंगे 63 लाख रुपये, आज ही खुलवाएं खाता

Sukanya Samriddhi Yojana: केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में सरकार समर्थित लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों को बढ़ाया था। केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) की ब्याज दर 7.60 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दी थी। दूसरी तिमाही में भी सरकार ने ब्याज दरें 8 फीसदी ही […]

Sukanya Samriddhi Yojana: केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में सरकार समर्थित लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों को बढ़ाया था। केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) की ब्याज दर 7.60 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दी थी। दूसरी तिमाही में भी सरकार ने ब्याज दरें 8 फीसदी ही रखीं। अब ऐसे में अगर कोई अपनी लड़की के जन्म के बाद सुकन्या समृद्धि योजना खाते में निवेश करना शुरू करता है, तो उन्हें 7.6 फीसदी से 8 प्रतिशत का रिटर्न मिलने की उम्मीद है। यदि कोई निवेशक अपनी लड़की के जन्म के तुरंत बाद SSY खाते में निवेश करना शुरू कर देता है, तो वह 15 साल तक योगदान देगा क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने सुकन्या समृद्धि योजना खाते में तब तक राशि जमा कर सकता है जब तक कि उसकी बेटी 14 साल की नहीं हो जाती।

कब निकाल सकते हैं पैसे

लड़की के 14 साल की होने के बाद, लड़की के 18 साल की होने पर परिपक्वता राशि का 50 प्रतिशत निकाल सकते हैं। और शेष परिपक्वता राशि लड़की के 21 वर्ष की होने पर निकाली जा सकती है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति अपने SSY खाते से पैसा निकालना उचित नहीं समझता है, तो लड़की के 21 वर्ष की हो जाने के बाद पूरी निकासी राशि ले सकता है।

सुकन्या समृद्धि योजना की परिपक्वता

परिपक्वता के समय अपने पैसे पर लगभग 7.6 प्रतिशत रिटर्न मानते हुए, यदि कोई व्यक्ति 12 किस्तों में प्रति माह ₹12,500 का निवेश करता है, तो निवेशक एक वित्तीय वर्ष में धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये की आयकर लाभ सीमा का उपभोग करने में सक्षम होगा। यदि निवेशक लड़की के 21 वर्ष की होने पर पूरी निकासी करता है, तो SSY परिपक्वता राशि लगभग 63,79,634 रुपये होगी। इसलिए, यदि कोई निवेशक अपनी बेटी के जन्म के तुरंत बाद सुकन्या समृद्धि योजना खाते में प्रति माह ₹12,500 का निवेश करना शुरू कर देता है, तो लड़की 21 साल की उम्र में करोड़पति बन जाएगी।

आयकर लाभ

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि एक निवेशक आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत एक वित्तीय वर्ष में SSY खाते में निवेश किए गए ₹1.50 लाख तक आयकर लाभ का दावा कर सकता है। अर्जित SSY ब्याज और SSY परिपक्वता राशि पर भी 100 प्रतिशत कर छूट होगी। तो, सुकन्या समृद्धि योजना एक EEE निवेश साधन है।

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