Senior Citizens Savings Scheme: केंद्र ने निवेशकों के लिए जारी किया है कुछ स्पष्टीकरण, जानें
नई दिल्ली: भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) प्रमुख बचत योजनाओं में से एक है जो 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को आकर्षित करती है। एससीएसएस क्वाटर एंडिंग 31 मार्च 2022 को 7.4% का आकर्षक ब्याज प्रदान कर रहा था। एससीएसएस खाता 1,000 रुपये की न्यूनतम जमा राशि के साथ खोला जा सकता है। यह अधिकतम 15 लाख रुपये की जमा राशि के लिए है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में ब्याज का भुगतान हर साल 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को किया जाता है।
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SCSS के निवेशक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत कर लाभ का दावा भी कर सकते हैं। हालांकि, हाल ही में, सरकार को परिचालन एजेंसियों द्वारा Senior Citizens Savings Scheme खातों को पूर्व-बंद करने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा।
एससीएससी को प्री-क्लोजर करने को लेकर अब वित्त मंत्रालय स्पष्टीकरण लेकर आया है। वित्त मंत्रालय ने कहा, 'वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) के संचालन में, खाताधारक की मृत्यु के कुछ मामलों में यह देखा गया है कि परिचालन एजेंसियां एससीएसएस खाते को 'समय से पहले बंद' करने के रूप में बंद कर रही हैं।' वित्त मंत्रालय ने इसे SCSS के नियम 7(2) का हवाला देते हुए स्पष्टीकरण जारी किया है।
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मंत्रालय ने कहा, 'ऐसे मामलों में जहां एससीएसएस खाताधारक का निधन हो जाता है और खाता कानूनी उत्तराधिकारी के अनुरोध पर खाता बंद किया जा रहा है, एससीएसएस योजना पर लागू ब्याज दर खाता धारक की मृत्यु की तारीख तक भुगतान की जाएगी। इसके बाद, डाकघर बचत खाते पर लागू ब्याज दर का भुगतान खाताधारक की मृत्यु की तारीख से खाते के अंतिम बंद होने की तारीख तक किया जाएगा।' मंत्रालय ने आगे कहा कि एससीएसएस खाताधारक की मृत्यु के कारण समय से पहले बंद होने का खंड ट्रिगर नहीं होता है।
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