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1 फरवरी से विदेशी खाद्य निर्माताओं के लिए बदल जाएंगे नियम, निर्यात के लिए करना होगा ये काम

नई दिल्ली: खाद्य नियामक FSSAI ने भारत में मांस, दूध और शिशु खाद्य पदार्थों जैसे उत्पादों के निर्यात के लिए विदेशी खाद्य निर्माणकर्ताओं के लिए इन सभी चीजों का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। यह 1 फरवरी, 2023 से प्रभावी होगा। अभी पढ़ें – Gold Price Update: करवा चौथ से पहले सोना खरीदारों की लगी […]

नई दिल्ली: खाद्य नियामक FSSAI ने भारत में मांस, दूध और शिशु खाद्य पदार्थों जैसे उत्पादों के निर्यात के लिए विदेशी खाद्य निर्माणकर्ताओं के लिए इन सभी चीजों का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। यह 1 फरवरी, 2023 से प्रभावी होगा। अभी पढ़ें Gold Price Update: करवा चौथ से पहले सोना खरीदारों की लगी लॉटरी, 5400 रुपये से भी ज्यादा हुआ सोमवार को जारी एक आदेश में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि इन उत्पादों का निर्यात करने वाले पांच खाद्य श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले विदेशी खाद्य निर्माण सुविधाओं का पंजीकरण अनिवार्य होगा। ये श्रेणियां दूध और दुग्ध उत्पाद हैं; पोल्ट्री, मछली और उनके उत्पादों सहित मांस और मांस उत्पाद हैं; अंडे का पाउडर; शिशु आहार; और न्यूट्रास्युटिकल्स हैं। अभी पढ़ें Petrol Diesel Price Today: जारी हो गए पेट्रोल-डीजल के नए दाम, जानें आपके शहर में एक लीटर तेल का क्या है रेट FSSAI ने निर्यातक देशों के सभी सक्षम अधिकारियों से मौजूदा निर्माताओं और उन लोगों की सूची प्रदान करने का अनुरोध किया है जो इन खाद्य उत्पादों को भारत में निर्यात करने का काम देख रहे हैं। उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर FSSAI इन सुविधाओं को अपने पोर्टल पर दर्ज करेगा। अभी पढ़ें – बिजनेस से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें


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