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RBI Released guideline: बैंक लॉकर के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, चेक करें नई गाइडलाइन

RBI Released guideline: बैंक लॉकर ग्राहकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने एक नए लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी होगा। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) जैसे बैंक ग्राहकों को इसके बारे में अलर्ट करने के लिए एसएमएस भेज रहे हैं। पीएनबी ग्राहकों को मिले मैसेज के मुताबिक, ‘आरबीआई […]

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RBI Released guideline: बैंक लॉकर ग्राहकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने एक नए लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी होगा। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) जैसे बैंक ग्राहकों को इसके बारे में अलर्ट करने के लिए एसएमएस भेज रहे हैं। पीएनबी ग्राहकों को मिले मैसेज के मुताबिक, 'आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक न्यू लॉकर एग्रीमेंट 31.12.2022 से पहले एक्जीक्यूट किया जाना है। कृपया सुनिश्चित करें कि अगर पहले नहीं किया गया है तो। टीम पीएनबी।'

1 जनवरी 2023 से नया लॉकर समझौता

आरबीआई के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, जो 8 अगस्त, 2021 को घोषित किए गए थे, और 1 जनवरी, 2022 को लागू हुए, यह बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे उस परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करें जहां सुरक्षित जमा वाल्ट रखे गए हैं। आरबीआई के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक की लापरवाही के परिणामस्वरूप लॉकर सामग्री के किसी भी नुकसान के मामले में बैंक भुगतान करने के पात्र होंगे। आग लगने या इमारत गिरने के कारण तिजोरी में रखा कीमती सामान लूट लिए जाने या नष्ट हो जाने पर ग्राहक बैंक शुल्क का 100 गुना तक प्राप्त कर सकते हैं। और पढ़िएरिकॉर्ड तेजी की ओर सोना-चांदी, दिल्ली-मुंबई-लखनऊ से इंदौर तक ये रहा रेट आरबीआई ने कहा है कि लॉकर रूम की निगरानी के लिए बैंकों को सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है। साथ ही बैंकों से सीसीटीवी का डाटा 180 दिन तक रखने को भी कहा है। यह जांच करने में मदद करेगा कि क्या कोई विसंगति होती है। आरबीआई ने यह भी नोट किया है कि बैंक बैंक के भीतर एक डिस्प्ले बोर्ड पर सूचना प्रदर्शित करके लॉकरों की उपलब्धता को सार्वजनिक करें। ग्राहकों को खाली लॉकरों की सूची, लॉकर के लिए प्रतीक्षा सूची और प्रतीक्षा सूची में नंबर की जानकारी दी जानी चाहिए। और पढ़िएपेंशनरों को नए साल का तोहफा, इन लोगों को मिलेगी ज्यादा पेंशन

SMS अलर्ट

ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए, आरबीआई ने निर्देश दिया कि जब भी कोई ग्राहक अपने लॉकर का उपयोग करता है तो संबंधित बैंकों को हर बार एसएमएस और ई-मेल भेजना चाहिए। यह अलर्ट ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाएगा।

लॉकर का किराया

बैंक अब लॉकर के आवंटन के समय फिक्स्ड डिपॉजिट की मांग कर सकते हैं जिसे तीन साल के किराए के रूप में लिया जाएगा। मौजूदा लॉकर धारकों के लिए, बैंक ऐसे मीयादी जमाराशियों पर या उन लोगों से जोर नहीं दे सकते हैं जिनके पास संतोषजनक परिचालन वाले खाते हैं। और पढ़िएबिजनेस से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहाँ  पढ़ें


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