PNB account holder: बड़ी खबर! बैंक ने बदला चेक पेमेंट का नियम, अब ऐसे होगा ट्रांजैक्शन
PNB account holder: ग्राहकों को चेक के फर्जी भुगतान से बचाने के लिए, राज्य के स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने 5 लाख रुपये और उससे अधिक के चेक भुगतान के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली (PPS) को अनिवार्य कर दिया है। पीएनबी ने एक बयान में कहा, यह 5 अप्रैल, 2023 से लागू होगा।
इससे पहले, पीपीएस में चेक विवरण जमा करने की अनिवार्यता 10 लाख रुपये और उससे अधिक थी। बताया गया कि PPS भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित एक प्रणाली है, जिसके लिए ग्राहकों को एक निश्चित राशि के चेक जारी करते समय आवश्यक विवरण (खाता संख्या, चेक नंबर, चेक अल्फा कोड, जारी करने की तारीख, राशि और लाभार्थी का नाम) की पुन: पुष्टि करने की आवश्यकता होती है।
सेफ्टी के मद्देनजर उठाया ये फैसला
बताया गया कि इस तरह के चेक को संसाधित करते समय किसी भी संभावित जोखिम के खिलाफ सुरक्षा की एक अतिरिक्त लेयर जोड़ी जा सकेगी। ग्राहक शाखा कार्यालय, व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग (पीएनबी वन), या एसएमएस बैंकिंग के माध्यम से चेक विवरण प्रदान करके पीपीएस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि संबंधित जानकारी चेक क्लियर होने से एक कार्य दिवस पहले दी जानी चाहिए।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार, PNB ने 1 जनवरी, 2021 से CTS समाशोधन में प्रस्तुत 50,000 रुपये और उससे अधिक के चेक के लिए PPS पेश किया था। आरबीआई ने सिफारिश की थी कि इस सुविधा का लाभ उठाना खाताधारक के विवेक पर है और बैंक इसे 5 लाख रुपये और उससे अधिक के चेक के लिए अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकते हैं। पीपीएस में पंजीकृत चेक केवल विवाद समाधान तंत्र के तहत ही स्वीकार किए जाएंगे।
Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world
on News24. Follow News24 and Download our - News24
Android App. Follow News24 on Facebook, Telegram, Google
News.