PF account: आयकर विभाग ने उन करदाताओं को चेतावनी जारी की है जिन्होंने अभी तक अपने पैन को अपने आधार से लिंक नहीं कराया है। कर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर नवीनतम अपडेट के अनुसार, ‘सभी पैन धारक, जो अधिसूचना संख्या 37/2017, दिनांक 11 मई, 2017 के अनुसार छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं और अभी तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि इसे तत्काल करें। ऐसा करने में विफल रहने पर अनलिंक्ड पैन निष्क्रिय हो जाएगा।’
पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है। आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से यही चेतावनी जारी की है। ट्वीट में लिखा है, ‘आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.3.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। 1.4.2023 से, अनलिंक किया गया पैन निष्क्रिय हो जाएगा। जल्द ही आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। देर न करें, इसे आज ही लिंक करें!’
आधार को PF खाते से लिंक नहीं किया तो?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ‘अगर आप अपने आधार को पीएफ खाते से लिंक नहीं कराते हैं तो आप पीएफ खाते से जुड़े कुछ खास सुविधाओं से वंचित रह सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सभी पीएफ खाताधारकों के लिए आधार को पैन से जोड़ने के लिए 31 मार्च, 2023 की तारीख तय की है। अगर आप इस समय सीमा के अंदर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पीएफ अकाउंट डिएक्टिवेट भी किया जा सकता है।
पहले दी जा चुकी है ये चेतावनी
बता दें कि लिंक करने की पहले की तारीख निकल चुकी है, जिसके बाद समय सीमा और बढ़ाई गई थी। इससे पहले सदस्य सेवा पोर्टल पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कहा था, ‘यदि आपका UAN आधार संख्या से जुड़ा नहीं है, तो आपका नियोक्ता / प्रतिष्ठान 01.01.2022 से आपके मासिक अंशदान को जमा नहीं कर पाएगा। इसलिए, आपसे अनुरोध है कि अपने आधार को 31.12.2021 को या उससे पहले UAN से लिंक करें, यदि यह पहले से लिंक नहीं है।’ तो ऐसे में यह हिदायत दी जाती है कि अपने PF खाते को भी आधार से जरूर जोड़ें।
UAN को आधार से कैसे लिंक करें
- https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/ पर सदस्य सेवा पोर्टल पर लॉग इन करें।
- ‘Manage’ टैब के तहत ‘KYC’ विकल्प चुनें।
- KYC दस्तावेज जोड़ने के लिए ‘आधार’ विकल्प चुनें।
- स्क्रीन पर आपका नाम वैसा ही दिखेगा जैसा आपके आधार कार्ड पर दिखाई देता है। आधार नंबर दर्ज करना होगा।
UAN को आधार से लिंक करने के लिए, आपको आधार-आधारित प्रमाणीकरण के लिए अनुमोदन प्रदान करने की आवश्यकता होगी। - ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘Save’ चुनें। इसे सेव हो जाने के बाद यह ‘pending KYC’ के अंतर्गत दिखाई देगा। आपके नियोक्ता को आपके UAN को आधार से जोड़ने के लिए अपनी सहमति देनी होगी।
आधार को पैन कार्ड से लिंक कैसे करें?
- आयकर की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग ऑन करें
- क्विक लिंक सेक्शन में जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें
- एक नई विंडो दिखाई देगी, अपना आधार विवरण, पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- ‘I validate my Aadhar details’ के विकल्प का चयन करें
- आपको अपने पंजीकृत नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। इसे भरें और ‘Validate’ पर क्लिक करें।
- जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आपके आधार से लिंक हो जाएगा।
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