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पैन-आधार लिंक करने का आखिरी मौका, डेडलाइन के बाद बढ़ सकती हैं मुश्किलें

PAN Card And Aadhaar Link Deadline: अगर आपने भी अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल, इस काम को करवाने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। अगर आपने दोनों को लिंक नहीं करवाया तो दिक्कत बढ़ सकती है।

PAN-Aadhaar Link Last Date
PAN-Aadhaar Link Last Date: पैन कार्ड और आधार कार्ड ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिन्हें देशभर में इस्तेमाल किया जाता है और नागरिकों के पास ये होने चाहिए। आए दिन आधार कार्ड को लेकर ताजा अपडेट आते रहते हैं। इस बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसे टैक्सपेयर को जरूर जान लेना चाहिए। पैन और आधार कार्ड को लिंक करवाने की आखिरी तारीख को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। जानें कैसे करें लिंक और ऐसा न करने पर क्या हो सकती है परेशानी?

क्या बोला सीबीडीटी?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी द्वारा एक सर्कुलर में कहा गया कि तक्सपैयर्स से कई शिकायतें मिली हैं जिनमें कहा गया कि उन्हें इस बारे में नोटिस मिले हैं। नोटिस में मेंशन किया गया है कि जहां पैन इनएक्टिव थे उन्होंने ऐसे ट्रांजेक्शन करते टाइम टीडीएस /टीसीएस की कम कटौती/ कलेक्ट करने की चूक की है। ऐसे मामलों में चूंकि कटौती/ कलेक्शन ऊंची दर पर नहीं किया गया है। लिहाजा विभाग ने टीडीएस/ टीसीएस डिटेल्स के प्रसंस्करण के दौरान टैक्‍स मांग की है।

एक्सपर्ट्स ने क्या कहा?

इसके बारे में की गई शिकायतों के समाधान के लिए सीबीडीटी ने कहा कि 31 मार्च, 2024 तक किए गए ट्रांजेक्शन से जुड़े अगर 31 मई, 2024 को या उससे पहले पैन (आधार के साथ लिंक करने के बाद) चालू हो जाता है तो डिडक्टर/कलेक्टर पर टैक्स (उच्च दर पर) डिडक्शन/कलेक्शन करने का कोई दायित्व नहीं होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कहा गया कि अगर टैक्सपेयर 31 मई 2024 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करता, तो चालू दर से दोगुना दर पर टीडीएस वसूला जाएगा।

आधार और पैन कार्ड को ऑनलाइन कैसे करें लिंक? (How to link Aadhaar-PAN Online?)

  1. सबसे पहले आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट (Income Tax) पर जाना होगा।
  2. साइन अप करें और अगर पहले से रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन करके आगे बढ़ें।
  3. लॉगिन करने के लिए पैन कार्ड का नंबर, पासवर्ड और DOB को भरें।
  4. होम पेज पर लिंक आधार का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें।
  5. अपने पैन कार्ड का नंबर, आधार नंबर और नाम डालें।
  6. वेरीफाई करने के बाद स्क्रीन पर शो हो रहा कैप्चा कोड एंटर कर दें।
  7. Link Aadhaar बटन पर क्लिक करना होगा।
आपको बता दें कि आपने जो भी डिटेल्स एंटर की हैं अगर पैन और आधार के रिकॉर्ड से मैच होती हैं, तो आपको आगे बढ़ते हुए Link Now बटन पर क्लिक करना होगा। लिंकिंग प्रोसेस पूरा करने के बाद पॉप-अप मैसेज के जरिए कंफर्म हो सकेगा कि पैन-आधार नंबर से लिंक होगया है। यह भी पढ़ें: रिटायर्ड लोगों के लिए कौन-सी टैक्स रिजीम बेस्ट? नहीं देना होगा कोई टैक्स


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