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गलत बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर हो गए? कैसे आएंगे वापस, SBI ने बताया

Wrong Money Transferred: एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करना कई लोगों के लिए रोजमर्रा का काम बन गया है। लेकिन अगर आप गलती से गलत बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर दें तो क्या होगा? अपना पैसा वापस पाने के लिए आपको कौन से कदम उठाने होंगे? भारतीय स्टेट बैंक […]

Wrong Money Transferred: एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करना कई लोगों के लिए रोजमर्रा का काम बन गया है। लेकिन अगर आप गलती से गलत बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर दें तो क्या होगा? अपना पैसा वापस पाने के लिए आपको कौन से कदम उठाने होंगे? भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के एक ग्राहक को हाल ही में इसी समस्या का सामना करना पड़ा और उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इसकी शिकायत की।

गलत बैंक खाते में पैसा भेज दिया? अब क्या करें

ग्राहक ने पोस्ट किया, 'प्रिय @TheOfficialSBI मैंने गलती से गलत खाता संख्या में पेमेंट कर दिया। मैंने हेल्पलाइन द्वारा बताए अनुसार सारी जानकारी अपनी शाखा को दे दी है। फिर भी मेरी शाखा रिवर्सल के संबंध में कोई जानकारी नहीं दे रही है। कृपया मदद करें।' इस सवाल के जवाब में, SBI के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट में बताया गया है कि अगर आपने गलत बैंक खाते में पैसे भेजे हैं तो आपको क्या कदम उठाने होंगे। यदि किसी ग्राहक ने पैसे ट्रांसफर करते समय लाभार्थी का गलत बैंक खाता नंबर दर्ज किया है, तो उसे होम ब्रांच से संपर्क करना होगा। फिर, होम ब्रांच बिना किसी आर्थिक देनदारी के दूसरे बैंक के साथ अनुवर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। SBI ने कहा, 'यदि मामला शाखा में हल नहीं होता है, तो ग्राहक https://crcf.sbi.co.in/ccfunder व्यक्तिगत खंड/ व्यक्तिगत ग्राहक पर शिकायत दर्ज कर सकता है।' सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने आगे कहा, 'संबंधित टीम इस पर गौर करेगी।'

RBI क्या कहता है?

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक उपयोगकर्ता को पहले भुगतान सेवा प्रदाता के साथ अनजाने लेनदेन के मुद्दे की रिपोर्ट करनी चाहिए। GPay, PhonePe, Paytm या UPI ऐप के कस्टमर केयर सपोर्ट में इस मुद्दे को उठाएं जिसके माध्यम से आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं। ग्राहकों को सहायता प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाताओं के पास अपना तंत्र है। आप अपनी समस्या को फ्लैग कर सकते हैं और धनवापसी के लिए कह सकते हैं। कई बताए गए हैं, जिनके जरिए आप UPI के माध्यम से अनजाने में किए गए लेनदेन के लिए अपना मामला उठा सकते हैं।
  • NPCI पोर्टल में शिकायत दर्ज करें
  • बैंक से संपर्क करें
  • बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करें। RBI ने डिजिटल लेनदेन के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को लोकपाल नियुक्त किया है जो ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करता है।


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