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ITR Filing 2023: 30 अप्रैल TDS पेमेंट, GSTR-4 फाइलिंग, 15G फॉर्म सबमिशन की अंतिम डेट

ITR Filing 2023: करदाताओं को कुछ फाइलिंग की समय सीमा पता होनी चाहिए। अगर वक्त पर फाइलिंग नहीं की जाती है तो उन्हें दंड का भुगतान करना पड़ सकता है। कई मौकों पर, केंद्र विभिन्न टैक्स फाइलिंग और अन्य चीजों के लिए तारीखें बढ़ाता है, जबकि कई मामलों में ऐसा नहीं होता है। करदाताओं को […]

ITR Filing 2023: करदाताओं को कुछ फाइलिंग की समय सीमा पता होनी चाहिए। अगर वक्त पर फाइलिंग नहीं की जाती है तो उन्हें दंड का भुगतान करना पड़ सकता है। कई मौकों पर, केंद्र विभिन्न टैक्स फाइलिंग और अन्य चीजों के लिए तारीखें बढ़ाता है, जबकि कई मामलों में ऐसा नहीं होता है। करदाताओं को यह जानने की जरूरत है कि 30 अप्रैल निम्नलिखित फाइलिंग की अंतिम तिथि है।

TDS पेमेंट

करदाताओं को यह समझने की आवश्यकता है कि टीडीएस स्रोत पर कर कटौती होती है और इसका मतलब है कि बैंक जमा ब्याज, किराए, परामर्श शुल्क, कमीशन, क्रिप्टोकुरेंसी या आभासी डिजिटल संपत्तियों सहित स्रोत पर टीडीएस काटा जाता है। मार्च 2023 के लिए टीडीएस भुगतान की समय सीमा 30 अप्रैल, 2023 है।

GSTR-4 फाइलिंग

GSTR-4 एक रिटर्न है जो वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत आता है और यह उन करदाताओं के लिए है जो कंपोजीशन स्कीम का विकल्प चुनते हैं। वित्त वर्ष 2018-19 तक हर तिमाही में रिटर्न दाखिल करने के मुकाबले जीएसटीआर-4 एक साल में दाखिल किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक GSTR-4 रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 30 अप्रैल, 2023 है। यदि इसे समय पर दाखिल करने में विफल रहता है, तो प्रति दिन 50 रुपये का विलंब शुल्क अधिकतम 2,000 रुपये तक लगाया जाता है। कुछ मामलों में जहां कर देनदारी शून्य है, अधिकतम विलंब शुल्क 500 रुपये है।

15G और 15H फॉर्म सबमिशन

यदि बैंक के ग्राहकों का बैंक में जमा है और एक वर्ष में 40,000 रुपये से अधिक का ब्याज अर्जित करते हैं, तो बैंक उस पर टीडीएस काटता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस की सीमा सालाना 50,000 रुपये है। हालांकि, आप ब्याज आय पर टीडीएस बचा सकते हैं। यदि कुल वार्षिक आय कर योग्य सीमा से कम है, तो आप स्व-घोषणा फॉर्म 15जी और 15एच जमा कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि बैंक से ब्याज आय से टीडीएस नहीं काटने का अनुरोध किया गया है।...और बैंक ग्राहकों को यह जानने की जरूरत है कि जनवरी-मार्च 2023 तिमाही के लिए ब्याज आय पर टीडीएस बचाने के लिए 15जी और 15एच फॉर्म जमा करने की समय सीमा 30 अप्रैल, 2023 है।


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