Income Tax 2024 : अगर आपने टैक्स बचाने के लिए कहीं कोई निवेश नहीं किया है तो चिंता न करें। टैक्स बचाने के और भी कई तरीके होते हैं। दरअसल, हम सालभर में ऐसी कई जगह रकम खर्च करते हैं जिनका जिक्र इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR) में करने पर टैक्स बचाया जा सकता है। हालांकि इनका फायदा तभी है जब आप पुरानी व्यवस्था के अनुसार ITR फाइल करेंगे। अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है तो 31 जुलाई तक इसे जरूर फाइल कर दें। यह आखिरी तारीख है। अगर आप इसके बाद ITR फाइल करेंगे तो आपको 5000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
इन 5 तरीकों से बचा सकते हैं इनकम टैक्स
1. हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर
अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो उसके प्रीमियम पर भी इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं। इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत यह छूट मिलती है। इन नियम के तहत साल में कोई भी शख्स खुद के या परिवार के मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम में 25 हजार रुपये तक की छूट ले सकता है। वहीं अगर मेडिकल इंश्योरेंस सीनियर सिटीजन ने लिया है तो इसमें 50 हजार रुपये तक की छूट मिलती है।
कुछ खर्चे दिखाकर भी बचा सकते हैं इनकम टैक्स।
2. होम लोन पर छूट
होम लोन पर भी इनकम टैक्स में छूट पाई जा सकती है। अगर आपने कोई होम लोन लिया है और उस घर में रह रहे हैं तो इनकम टैक्स की धारा 24(b) और 80C के तहत छूट पा सकते हैं। 24(b) के तहत लोन के ब्याज पर सालाना 2 लाख रुपये तक की छूट मिलती है जबकि मूलधन पर 80C के तहत सालाना 1.50 लाख रुपये तक की छूट ले सकते हैं।
3. बच्चों की ट्यूशन फीस पर
यहां ट्यूशन फीस से मतलब बच्चों की कोचिंग फीस नहीं है। दरअसल, बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं तो हर स्कूल बच्चे की फीस में ट्यूशन फीस के रूप में एक हिस्सा लेता है। यह बच्चे की फीस स्लिप पर लिखा होता है। अगर नहीं लिखा है तो स्कूल के अकाउंट डिपार्टमेंट या प्रिंसिपल के बात करें। कई स्कूल बच्चे की पूरी फीस को ही ट्यूशन फीस के रूप में दिखा देते हैं। इस ट्यूशन फीस को इनकम टैक्स में दिखाकर छूट ले सकते हैं। इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत इसमें सालाना अधिकतम 1.50 लाख रुपये की छूट ले सकते हैं।
4. एजुकेशन लोन के ब्याज पर
अगर आपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो इस पर चुकाए जा रहे ब्याज पर आप इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। इनकम टैक्स की धारा 80E के अनुसार हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन पर चुकाई जा रही ब्याज पर 8 साल तक इनकम टैक्स में छूट ली जा सकती है। मान लीजिए, आपकी सालाना कमाई 7 लाख रुपये है और आपने साल में 2 लाख रुपये एजुकेशन लोन के ब्याज में रूप में चुकाए हैं तो आपकी कमाई सिर्फ 4.50 लाख रुपये मानी जाएगी (50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन निकालकर) और इसी के अनुसार ITR फाइल करना होगा। ऐसे में आपका टैक्स जीरो होगा।
5. दान की गई रकम पर
अगर आप किसी संस्था को रकम दान में देते हैं तो उस पर भी इनकम टैक्स की धारा 80G के तहत छूट ले सकते हैं। संस्था और कुछ परिस्थितियों के आधार पर यह तय होता है कि दान की गई रकम पर कितनी छूट मिलेगी। दान की गई रकम पर यह छूट 50 फीसदी या पूरी भी हो सकती है। इस दौरान ध्यान रखना होगा कि जिस संस्था को रकम दान की जा रही है, उसका नाम, पैन नंबर और पता भी जरूरी होगा। ITR फाइल करते समय ये जानकारी दी जाती है।
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