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Income Tax Returns: 31 जुलाई तक भर लें ITR वरना 1 अगस्त से लगेगा इतना जुर्माना

Income Tax Returns: वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ चुकी है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है। अगर ऐसे में आपने अब तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस काम को निपटा लें। […]

Income Tax Returns: वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ चुकी है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है। अगर ऐसे में आपने अब तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस काम को निपटा लें। क्योंकि आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी। राजस्व सचिव तरूण बजाज ने शुक्रवार को साफ-साफ कहा है कि सरकार आयकर रिटर्न भरने के लिए 31 जुलाई की समयसीमा बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है आयकर विभाग की सलाह है कि समय से अपना आईटीआर जरूर फाइल कर लें। यानी 31 जुलाई के बाद कोई राहत नहीं दी जाएगी। 31 जुलाई के बाद 1 अगस्त 2022 से IT रिटर्न दाखिल करने के लिए से लेट फीस का भुगतान करना होगा। अगर आप सही समय पर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो 10,000 तक की पेनाल्‍टी देनी पड़ सकती है। साथ ही राजस्व सचिव तरूण बजाज ने कहा कि 20 जुलाई तक वित्त वर्ष 2021-22 के लिये 2.3 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न भरे जा चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। गौरतलब है कि इससे पिछले वित्त वर्ष 2020-21 के लिए करीब 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न भरे गये थे। आपको बता दें कि पिछले साल सरकार ने रिटर्न भरने की समयसीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाई थी। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान लोगों को राहत देने के मकसद से पिछले दो वित्त वर्ष के दौरान आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ायी थी।

31 जुलाई को है रविवार

गौरतलब है कि आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख में एक पेंच फंस रहा है। दरअसल, 31 जुलाई को रविवार है। यानी इस दिन बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में टैक्सपेयर्स को अंतिम तारीख का इंतजार न करें। इसी सप्ताह पांच दिन के भीतर अपना आईटीआर फाइल कर दें।

देर से भरा रिटर्न तो देनी पड़ेगी पेनाल्टी

इनकम टैक्स रूल्स के तहत, अगर आपने तय तारीख के बाद यानी 31 जुलाई, 2022 के बाद और 31 दिसंबर, 2022 से पहले आयकर रिटर्न दाखिल किया तो 5,000 रुपये पेनल्टी फीस देनी होगी। लेकिन अगर टैक्सपेयर की सलाना टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो 1,000 रुपये पेनल्टी फीस देनी होगी।  


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