TrendingNavratri 2024Iran Israel attackHaryana Assembly Election 2024Jammu Kashmir Assembly Election 2024Aaj Ka Mausam

---विज्ञापन---

Income Tax Deadline: बड़ी खबर! सितंबर में खत्म हो जाएगी टैक्स से जुड़े इन कामों की डेडलाइन, देखें पूरी लिस्ट

Income Tax Deadline: सितंबर का महीना शुरू हो गया है और साल 2023 के लिए आयकर विभाग के ई-कैलेंडर में टैक्स से जुड़ी कुछ अहम डेडलाइन हैं, जिनका भरा जाना इसी महीने जरूरी है। आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर उन तारीखों के बारे में बताया है, जिस दिन तक टैक्स का भुगतान करना जरूरी […]

Income Tax Deadline: सितंबर का महीना शुरू हो गया है और साल 2023 के लिए आयकर विभाग के ई-कैलेंडर में टैक्स से जुड़ी कुछ अहम डेडलाइन हैं, जिनका भरा जाना इसी महीने जरूरी है। आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर उन तारीखों के बारे में बताया है, जिस दिन तक टैक्स का भुगतान करना जरूरी है।

कौन-कौनसी हैं ड्यू डेट?

7 सितंबर 2023

​यह अगस्त 2023 के लिए काटे/कलेक्ट किए गए टैक्स को जमा करने की नियत तारीख है। हालांकि, सरकार के किसी कार्यालय द्वारा काटी गई/एकत्रित की गई सभी रकम का भुगतान उसी दिन केंद्र सरकार के खाते में किया जाएगा, जब आयकर चालान प्रस्तुत किए बिना कर का भुगतान किया जाता है।

14 सितंबर 2023

यह जुलाई 2023 के महीने में धारा 194-आईए, 194-आईबी, 194एम और 194एस के तहत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की नियत तारीख है।

​15 सितंबर 2023

यह सरकार के उस कार्यालय द्वारा फॉर्म 24जी प्रस्तुत करने की नियत तारीख है जहां अगस्त 2023 महीने के लिए टीडीएस/टीसीएस का भुगतान चालान प्रस्तुत किए बिना किया गया है। साथ ही आकलन वर्ष 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त का भुगतान भी इसी तारीख तक करना होगा। यह अगस्त 2023 तक उन लेनदेन के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज द्वारा फॉर्म संख्या 3बीबी में विवरण प्रस्तुत करने की समय सीमा भी है जिसमें सिस्टम में पंजीकरण के बाद ग्राहक कोड को संशोधित किया गया है।

30 सितंबर 2023

यह अगस्त 2023 के महीने में धारा 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत काटे गए कर के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की समय सीमा है। यह कॉर्पोरेट निर्धारिती या गैर-कॉर्पोरेट निर्धारिती (जिसे 31 अक्टूबर 2023 को आय का रिटर्न जमा करना आवश्यक है) के मामले में मूल्यांकन वर्ष 2023-24 के लिए धारा 44AB के तहत ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की नियत तारीख भी है। पिछले वर्ष की आय को अगले वर्ष या भविष्य में लागू करने के लिए धारा 11(1) के स्पष्टीकरण के तहत उपलब्ध विकल्प का उपयोग करने के लिए फॉर्म 9ए में आवेदन 30 सितंबर तक जमा किया जाना चाहिए। (यदि निर्धारिती को 30 नवंबर, 2023 को आय का रिटर्न जमा करना आवश्यक है) इस दिन तक धारा 10(21) या धारा 11(1) के तहत भविष्य में आवेदन के लिए आय संचय करने के लिए फॉर्म संख्या 10 में विवरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। (यदि निर्धारिती को 30 नवंबर, 2023 को आय का रिटर्न जमा करना आवश्यक है)। 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए जमा टीसीएस और टीडीएस का तिमाही विवरण जमा करने का अंतिम दिन भी 30 सितंबर है।


Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 and Download our - News24 Android App. Follow News24 on Facebook, Telegram, Google News.