Rs 2,000 notes exchange: भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले हफ्ते 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की, लेकिन जनता को 30 सितंबर तक ऐसे नोटों को खातों में जमा करने या बैंकों में बदलने का समय दिया। वहीं, आरबीआई ने एक वैध आईडी की प्रस्तुति या जमा प्रपत्रों को भरना अनिवार्य नहीं किया है। हालांकि, कुछ जगहों से ऐसी शिकायतें थीं कि बैंक ग्राहकों से सबूत के तौर पर पहचान पत्र जमा करने की मांग कर रहे हैं।
कुछ बैंकों ने इलेक्ट्रॉनिक एंट्री करके नोटों का आदान-प्रदान किया, कुछ अन्य ने ग्राहकों से बिना कोई पहचान प्रमाण दिए एक रजिस्टर में अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखने को कहा। आरबीआई के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, एक व्यक्ति एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तक एक्सचेंज कर सकता है। ऐसी खबरें थीं कि शुरू में कुछ शाखाओं ने फॉर्म भरने पर जोर दिया लेकिन बाद में अपने मुख्यालय से निर्देश मिलने के बाद इसे बंद कर दिया।
बैंकों में 2,000 रुपये के नोट एक्सचेंज
- देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी शाखाओं को एक आधिकारिक ज्ञापन में कहा है कि 2,000 रुपये के नोटों को बदलने या जमा करने के लिए किसी फॉर्म या पहचान प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी।
- पीएनबी ने कहा कि मुद्रा के आदान-प्रदान के लिए किसी आधार कार्ड या आधिकारिक सत्यापित दस्तावेजों (ओवीडी) की आवश्यकता नहीं है। साथ ही, ग्राहकों को इसके लिए कोई फॉर्म नहीं भरना होगा। 2,000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए अतिरिक्त व्यक्तिगत जानकारी मांगने वाले पुराने फॉर्म ऑनलाइन प्रसारित होने के बाद यह स्पष्टीकरण आया।
- कोटक और एचएसबीसी जैसे निजी बैंकों ने कहा कि वे गैर-खाताधारकों के लिए फॉर्म/आईडी प्रूफ मांग रहे हैं।
- एक्सिस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, यस बैंक, केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि वे किसी भी फॉर्म या आईडी प्रूफ को अनिवार्य नहीं कर रहे हैं।
- बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा है कि उन्हें किसी फॉर्म की जरूरत नहीं है, लेकिन गैर-खाताधारकों के लिए आईडी प्रूफ की जरूरत है।
- आईसीआईसीआई और एचडीएफसी ने कहा है कि उन्हें सभी ग्राहकों को फॉर्म भरने की आवश्यकता है, लेकिन आईडी प्रूफ केवल गैर-खाताधारकों के लिए आवश्यक है।
इस बात का रखें ध्यान
खाते में 50,000 रुपये से अधिक की राशि जमा करने पर 2,000 रुपये के नोट जमा करने के लिए ग्राहकों को पैन कार्ड/नंबर साथ रखना होगा। बता दें कि 2,000 रुपये के नोट प्रचलन में कुल मुद्रा का लगभग 10.8% या 3.6 लाख करोड़ रुपये हैं। नोटों को 30 सितंबर, 2023 तक बदला या जमा किया जा सकता है।
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