Newborn Babies Passport: पासपोर्ट न केवल आपकी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए सबसे आवश्यक दस्तावेज है, बल्कि यह महत्वपूर्ण पहचान और पते के सत्यापन के रूप में भी काम करता है। भारत सरकार प्रत्येक नागरिक को पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है। यहां तक कि नवजात शिशुओं को भी पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की अनुमति है, क्योंकि यदि वे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करना चाहते हैं तो उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए।
एक शिशु या नवजात शिशु के पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया वयस्क की तुलना में थोड़ी अलग होती है। भारत में नवजात शिशुओं के लिए पासपोर्ट के आवेदन के लिए दस्तावेजीकरण के मामले में माता-पिता या अभिभावक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
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माता-पिता कैसे निभाते हैं अहम भूमिका
माता-पिता या अभिभावक भारत में नवजात शिशुओं के पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अनुबंध डी के अनुसार नाबालिग के बारे में आवेदन में विवरणों की पुष्टि करने वाली एक घोषणा प्रस्तुत की जानी होती है।
भारत में नवजात शिशुओं के लिए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने का तरीका
- पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करें
- अपने पंजीकृत लॉगिन आईडी का उपयोग करके पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन पोर्टल पर लॉग इन करें
- ‘Apply for Fresh Passport/Re-issue of Passport’ लिंक पर क्लिक करें
- फॉर्म में जरूरी डिटेल्स भरें और सबमिट करें
- स्क्रीन पर ‘Pay and Schedule Appointment’ और ‘View Saved/Submitted Applications’ लिंक पर क्लिक करें
- यह आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने देगा
- ऑनलाइन भुगतान करें (यह सभी पीएसके/पीओपीएसके/पीओ में अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है)
- ‘Print Application Receipt’ लिंक पर क्लिक करें और एप्लिकेशन रेफरेंस नंबर (एआरएन)/अपॉइंटमेंट नंबर वाली एप्लिकेशन रसीद का प्रिंट आउट ले लें
- पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके)/क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) पर जाएं जिसे आपने अपनी नियुक्ति के लिए चुना है
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पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपनी नियुक्ति के दिन मूल दस्तावेज साथ रखें। यह भी याद रखें कि नाबालिग आवेदकों (4 वर्ष से कम आयु) के मामले में, आपको सफेद बेकग्राउंड के साथ हालिया पासपोर्ट आकार की तस्वीर (4.5 X 3.5 सेमी) लानी होगी। वयस्कों के विपरीत, पासपोर्ट सेवा केंद्र में नाबालिग आवेदकों की तस्वीर क्लिक नहीं की जाती है।
नाबालिग आवेदकों के लिए, दस्तावेजों को माता-पिता द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। नाबालिग आवेदक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक गैर-ईसीआर के लिए पात्र है। नाबालिग आवेदकों के लिए, माता-पिता के किसी भी सेट के नाम पर वर्तमान पता प्रमाण दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है।
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