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Guidelines issued for bank account: RBI ने बैंक अकाउंट से जुड़े नियमों में किया बड़ा बदलाव, तुरंत चेक करें नई गाइडलाइंस

Guidelines issued for bank account: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) समय-समय पर नियमों और बैंक से जुड़ी अन्य चीजों में बदलाव करता रहता है। इसी कड़ी में आरबीआई ने बैंक खाते से जुड़े नियमों में कई बदलाव किए हैं। RBI ने ग्राहकों की KYC (Know Your Customer) को लेकर जानकारी अपडेट की। केंद्रीय बैंक समय-समय पर […]

Guidelines issued for bank account: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) समय-समय पर नियमों और बैंक से जुड़ी अन्य चीजों में बदलाव करता रहता है। इसी कड़ी में आरबीआई ने बैंक खाते से जुड़े नियमों में कई बदलाव किए हैं। RBI ने ग्राहकों की KYC (Know Your Customer) को लेकर जानकारी अपडेट की। केंद्रीय बैंक समय-समय पर नागरिकों के केवाईसी को अपडेट करता है। केंद्रीय बैंक के अनुसार, एक नई केवाईसी प्रक्रिया को बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप से या वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (V-CIP) का उपयोग करके ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है।

जानकारी अपडेट करने को बैंक नहीं जाना

बताया गया कि अगर बैंक को जमा किए गए केवाईसी दस्तावेज आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त दस्तावेजों का पालन नहीं करते हैं, तो एक नई केवाईसी प्रक्रिया या दस्तावेजीकरण करने की आवश्यकता हो सकती है। वहीं, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा दिसंबर 2022 में दिए गए पहले के बयानों के अनुसार, ग्राहकों को अपनी जानकारी को अपडेट करने के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। और पढ़िए –  Petrol Diesel Price, 11 January 2023: पेट्रोल-डीजल के दाम में राहत मिली या बढ़ गए दाम, जानें आज के भाव

ऑनलाइन अपडेट करें

गवर्नर ने कहा कि ग्राहक अपना री-केवाईसी ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। आरबीआई केवाईसी नियमों का पालन करते हुए बैंकों को अपने खाताधारकों के ग्राहक पहचान दस्तावेजों को नियमित रूप से अपडेट करना चाहिए। चूंकि बैंकों को समय-समय पर समीक्षा और अपडेट करके अपने रिकॉर्ड को अपडेट और प्रासंगिक बनाए रखने की आवश्यकता होती है, इसलिए कुछ परिस्थितियों में एक नई केवाईसी प्रक्रिया या दस्तावेजीकरण करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें बैंक रिकॉर्ड में उपलब्ध केवाईसी दस्तावेज भी शामिल हैं। और पढ़िए – वित्त मंत्री ने इन लोगों को इनकम टैक्स में दी राहत, तुरंत चेक करें डिटेल

बैंक को दो महीने का टाइम

आरबीआई ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि कुछ स्थितियों में, बैंकों को केवाईसी दस्तावेजों की प्राप्ति की पुष्टि या ग्राहक द्वारा प्रदान की गई स्व-घोषणा की पेशकश करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, ग्राहक इनमें से किसी भी चैनल के माध्यम से एक संशोधित या अपडेट पता प्रदान कर सकते हैं यदि केवल मामूली पता परिवर्तन हो। इसके बाद बैंक दो महीने के भीतर संशोधित पते का सत्यापन करना होगा। और पढ़िए – बिजनेस से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहाँ  पढ़ें


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