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Diwali 2023: महंगा गिफ्ट लेना आपको पड़ेगा भारी, चुकाना पड़ सकता है टैक्स

Diwali 2023: अगर आप भी किसी से दिवाली पर गिफ्ट लेते हैं तो पहले एक बार इनकम टैक्स के इस नियम के बारे में जान लें।

Edited By : Simran Singh | Updated: Nov 8, 2023 11:00
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Diwali 2023 Gifts: देशभर में बड़े ही धूमधाम के साथ दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। इस पर्व पर एक दूसरे के साथ खुशियों को बांटने के लिए गिफ्ट्स का लेनदेन करते हैं। अगर आप भी दिवाली पर अपने दोस्तों या करीबियों को तोहफा देते हैं तो इसमें भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी को महंगे गिफ्ट देना और किसी से महंगा गिफ्ट लेना आपके लिए भारी भी पड़ सकता है। दरअसल, महंगे गिफ्ट्स के लेनदेन से आपको टैक्स चुकाना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि कितने हजार रुपये से ज्यादा का तोहफा लेनदेन करना टैक्स भरने का कारण बन सकता है।

महंगे गिफ्ट का लेनदेन पड़ सकता है भारी

इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) की मानें तो किसी रिश्तेदार से महंगे गिफ्ट मिलने पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। जबकि, कोई अगर अपने रिलेटिव्स के अलावा अन्य व्यक्ति को तोहफा देता है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा हो तो उस पर टैक्स देना होता है। 50 हजार रुपये से ज्यादा के तोहफे देने पर टैक्स देना होता है। आईटीआर में 50 हजार से ज्यादा के गिफ्ट्स अन्य स्रोतों से आय (Income from Other Sources) के तहत आते हैं।

इन खास अवसर पर मिला गिफ्ट होता है टैक्स फ्री

इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक कुछ खास स्पेशल कार्यक्रम जैसे- शादी, विरासत में मिली चीजें, वसीयत में दी गई चीजें, लोकल एडिमिट्स्टेरेशन से मिला गिफ्ट, धारा 10(23) के तहत किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा दिया गया गिफ्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट से मिला तोहफा आदि। बता दें कि इन खास कार्यक्रमों में दिवाली शामिल नहीं होता है। इसलिए अगर आप किसी को 50 हजार रुपये से ज्यादा की कीमत वाला तोहफा देते हैं तो जो आपके रिश्तेदारों में नहीं आते हैं तो इसके लिए आपको टैक्स चुकाना पड़ सकता है।

किन रिश्तेदारों को तोहफा देना होगा टैक्स फ्री

इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक पति/पत्नी, पति या पत्नी के भाई-बहन, वंशज, भाई-बहन, माता-पिता के भाई-बहन, पति या पत्नी का वंशज को रिश्तेदारों में आते हैं। इन रिलेटिव्स के अलावा किसी और व्यक्ति को दिवाली पर 50 हजार रुपये से ज्यादा का गिफ्ट देने पर टैक्स चुकाना होगा।

First published on: Nov 08, 2023 11:00 AM

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