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Bank withdrawal limit: अब 5000 रुपये से अधिक नहीं निकाल पाएंगे, RBI ने इस बैंक पर 6 महीने के लिए रोक लगाई

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Bank withdrawal limit: महाराष्ट्र में शंकरराव मोहिते पाटील सहकारी बैंक, Akluj के ग्राहक अपने खातों से 5,000 रुपये से अधिक नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। यह फैसला बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के मद्देनजर आया है। प्रतिबंध 24 फरवरी, 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने तक लागू रहेंगे और समीक्षा के अधीन हैं। बैंक अब आरबीआई की पूर्व अनुमति के बिना ऋण नहीं दे सकता है, कोई निवेश नहीं कर सकता है, कोई देयता नहीं उठा सकता है और अपनी किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण या अन्यथा निपटान नहीं कर सकता है।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के तहत प्रतिबंध या दिशा-निर्देश शुक्रवार को बैंकिंग कारोबार समय की समाप्ति के बाद प्रभावी होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बयान में कहा, ‘विशेष रूप से, जमाकर्ता के सभी बचत बैंक या चालू खातों या किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि के 5,000 रुपये से अधिक नहीं होने की अनुमति दी जा सकती है …।’

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लाइसेंस रद्द नहीं हुआ

इसमें कहा गया है कि निर्देशों के जारी होने को आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। आरबीआई ने कहा, ‘बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा।’ बता दें कि पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से 5 लाख रुपये तक की जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे।

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