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Aadhaar-PAN Link: TDS दर पर पड़ेगा प्रभाव; 30 जून से पहले अपने पैन कार्ड को ऐसे करें सुरक्षित, नहीं तो हो जाएगा नुकसान!

Aadhaar-PAN Link: PAN (स्थायी खाता संख्या) और आधार दोनों भारत में व्यक्तियों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण हैं। पैन का उपयोग कर उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जबकि आधार का उपयोग कई अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। कुछ लोगों को छोड़कर, पैन और आधार को जोड़ना भारत में सभी करदाताओं के लिए […]

Aadhaar-PAN Link: PAN (स्थायी खाता संख्या) और आधार दोनों भारत में व्यक्तियों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण हैं। पैन का उपयोग कर उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जबकि आधार का उपयोग कई अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। कुछ लोगों को छोड़कर, पैन और आधार को जोड़ना भारत में सभी करदाताओं के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। पैन भारत के आयकर विभाग द्वारा व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs), कंपनियों, फर्मों और ट्रस्टों को जारी किया गया एक 10-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है। यह सभी करदाताओं के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या है। करदाताओं के सभी वित्तीय लेनदेन को ट्रैक करने के लिए आईटी विभाग द्वारा पैन का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य संगठनों द्वारा अपने ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने के लिए भी किया जाता है। आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है। आधार बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट और आईरिस) और जनसांख्यिकीय (नाम, जन्म तिथि, लिंग, पता) डेटा पर आधारित है। आधार एक स्वैच्छिक योजना है, लेकिन इसका उपयोग सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए तेजी से किया जा रहा है, जैसे कि बैंक खाते खोलना, ऋण के लिए आवेदन करना और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाना।

पैन आधार लिंक की अंतिम तिथि

पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 है। 01 जुलाई, 2023 से, जिन करदाताओं का पैन कार्ड, उनके आधार के साथ लिंक होने में विफल रहा है, तो उनके पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे और पैन के निष्क्रिय रहने की अवधि के दौरान कई घाटे झेलने पड़ सकते हैं। इसका TDS पर भी प्रभाव पड़ेगा। निष्क्रिय पैन धारकों पर TDS की सामान्य दर के बजाय TDS 20 प्रतिशत लागू होगा। बता दें कि विभिन्न आय और निवेश पर सामान्य टीडीएस दर 1 प्रतिशत जितनी कम है।

Aadhaar-PAN लिंक करने की प्रक्रिया

  • आयकर पोर्टल खोलें।
  • बाएं साइड के पैनल 'क्विक लिंक्स' पर जाएं। यहां 'लिंक आधार' पर जाएं।
  • जैसे ही आप खोलेंगे, आपको तीन-चरणीय प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता होगी।
  • शुरुआत में, आपको पैन और आधार विवरण दर्ज करना होगा।
  • इन विवरणों को दर्ज करने पर। आपको बताया जाएगा कि आपका पैन पहले से लिंक है या नहीं। अन्यथा, यह आपको अगले चरण यानी सत्यापन पर ले जाएगा।
  • यहां आपको यह सत्यापित करने की आवश्यकता है कि दोनों दस्तावेजों पर सटीक विवरण मेल खाते हैं या नहीं।
  • यदि विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और 'link now' बटन पर क्लिक करें।
  • एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।


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