Aadhaar-PAN Card Link Last Date: अगर आपने अब तक पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो आज का दिन आपके लिए बहुत खास है. क्योंकि आज 31 दिसंबर को इन दोनों महत्वपूर्ण दस्तावेजों को लिंक (Aadhar-PAN linking) करने की आखिरी तारीख (Aadhar-PAN link last date) है. इस जरूरी काम को पूरा करने के लिए आपके पास सिर्फ आज का दिन ही बचा है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने PAN होल्डर्स को बार-बार याद दिलाया है कि तय समय सीमा के अंदर आधार-PAN लिंकिंग न करने पर इसके नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं.
PAN को आधार से लिंक करने से पहले, टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर 1000 का जुर्माना देना होगा. लिंकिंग रिक्वेस्ट सबमिट करने से पहले यह फीस ऑनलाइन देना अनिवार्य है. हालांकि, जिन PAN होल्डर्स ने 1 अक्टूबर 2024 को या उसके बाद अपने आधार एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल करके अपना कार्ड बनवाया है, उन्हें 1000 की फीस नहीं देनी होगी. ऐसे लोग 31 दिसंबर 2025 तक बिना किसी शुल्क के अपने PAN को आधार से लिंक कर सकते हैं.
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आज लिंक नहीं किया तो क्या होगा?
किसी भी वजह से अगर आप आज आखिरी दिन भी पैन और आधार को लिंक नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा? आइये आपको बताते हैं:
- सबसे पहले आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा. और ऐसा होते ही आप अपने पैन का इस्तेमाल कई तरह के फाइनेंशियल और टैक्स से जुड़े ट्रांजैक्शन के लिए नहीं कर पाएंगे. मसलन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, नए बैंक या डीमैट अकाउंट खोलना, ज्यादा कीमत की खरीदारी करना या टैक्स रिफंड पाना जैसे काम अटक जाएंगे.
- डिफॉल्टर को डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करवाने, बैंक या पोस्ट ऑफिस में कैश जमा करने या कैश में बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर खरीदने में भी दिक्कत आएगी. 10000 से ज्यादा के सभी बैंक ट्रांजैक्शन की भी इजाजत नहीं होगी.
- सरकारी सर्विस, जैसे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना, सब्सिडी पाना और बैंक अकाउंट खोलने के लिए PAN और Aadhaar कार्ड जमा करना जरूरी है. इसलिए, जब PAN और Aadhaar कार्ड लिंक नहीं होते हैं, तो सरकारी सर्विस पाना मुश्किल हो जाता है.
- जब PAN-Aadhaar लिंक नहीं होगा, तो नया PAN कार्ड बनवाना भी मुश्किल हो सकता है, खासकर तब जब पुराना कार्ड खराब हो गया हो या खो गया हो. यह एक समस्या बन जाती है क्योंकि नए PAN कार्ड के लिए अप्लाई करते समय Aadhaar कार्ड नंबर बताना जरूरी है.
- आधार और पैन को कैसे लिंक करें ?
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और अपने वैलिड क्रेडेंशियल से लॉग इन करें. अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो रजिस्टर करें.
- वेबसाइट पर लॉग इन करने के बाद, ‘माई प्रोफाइल’ पर जाएं और फिर ‘पर्सनल डिटेल्स’ ऑप्शन के तहत ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें.
- अपना पैन और आधार नंबर डालें और ‘ई-पे टैक्स के माध्यम से भुगतान जारी रखें’ चुनें और आगे बढ़ें.
- संबंधित असेसमेंट वर्ष और भुगतान का प्रकार ‘अन्य प्राप्तियां’ के रूप में चुनें.
- लागू राशि पहले से भरी होगी. एक बार यह हो जाने के बाद, जारी रखें पर क्लिक करें.
- अब, एक चालान जेनरेट होगा. भुगतान का तरीका चुनें और रीडायरेक्टेड बैंक वेबसाइट पर भुगतान करें.
- एक बार भुगतान हो जाने के बाद, पैन को आधार से लिंक करना ई-फाइलिंग पोर्टल पर किया जा सकता है.
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