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New Year 2026: जरा सी लापरवाही और बिगड़ जाएगा नया साल, न्यू ईयर पार्टी में की ये गलती पड़ेगी भारी

नए साल का जश्न मनाने से पहले संभल जाइए. शराब पीकर गाड़ी चलाना अब सिर्फ खतरा नहीं, बल्कि भारी जुर्माना और जेल की सीधी वजह बन सकता है. ट्रैफिक पुलिस की सख्ती में पकड़े गए तो हजारों रुपये का चालान तय है.

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न्यू ईयर पार्टी में जरा सी लापरवाही पड़ सकती है भारी. (Photo-freepik)

New Year 2026 traffic rules: नए साल के जश्न में लोग दोस्तों और परिवार के साथ पार्टी करते हैं, लेकिन इसी उत्साह में की गई एक छोटी सी गलती आपकी खुशियों पर भारी पड़ सकती है. शराब पीकर गाड़ी चलाना न सिर्फ आपकी जान के लिए खतरा है, बल्कि इसके लिए भारी जुर्माना और जेल तक की सजा भी हो सकती है. इसी वजह से नए साल से पहले ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर सख्त चेतावनी दी है.

नए साल से पहले ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी

न्यू ईयर सेलिब्रेशन को देखते हुए देश के अलग-अलग राज्यों की ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है. इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी. पुलिस का मकसद सड़क हादसों को रोकना और लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

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ड्रिंक एंड ड्राइव पर कितना लगेगा जुर्माना

रिपोर्ट के मुताबिक, अगर कोई चालक शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर 5 हजार रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. यह जुर्माना कोर्ट द्वारा तय किया जाता है. पुलिस मौके पर वाहन को जब्त कर चालक को कोर्ट में पेश करती है.

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पकड़े जाने पर कैसे होता है टेस्ट

ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में पुलिस सबसे पहले चालक का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कराती है. इसमें ड्राइवर को मशीन में फूंक मारनी होती है. अगर 100 मिलीलीटर खून में 30 मिलीग्राम से ज्यादा शराब की मात्रा पाई जाती है या ड्रग्स का सेवन सामने आता है, तो कानून के तहत कार्रवाई की जाती है.

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कानून क्या कहता है ड्रिंक एंड ड्राइव पर

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारत में शराब पीकर वाहन चलाना पूरी तरह गैरकानूनी है. पहली बार पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल हो सकती है. इसके साथ ही पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त कर सकती है.

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दोबारा गलती करने पर सजा और सख्त

अगर कोई व्यक्ति दोबारा शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर 15 हजार रुपये तक का जुर्माना और 2 साल तक की जेल का प्रावधान है. इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस को लंबे समय के लिए रद्द या निलंबित भी किया जा सकता है.

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नए साल की पार्टी का मजा तभी है जब आप सुरक्षित रहें. अगर शराब पी है, तो खुद गाड़ी चलाने के बजाय कैब लें या किसी ड्राइवर की मदद लें. थोड़ी सी समझदारी आपको भारी जुर्माने, जेल और किसी बड़े हादसे से बचा सकती है.

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लेखक के बारे में

Mikita Acharya

मिकिता आचार्य News24 में ऑटो एंड टेक राइटर हैं. पत्रकारिता में उन्हें 6 साल से ज्यादा का अनुभव है. मूल रूप से मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले की रहने वाली मिकिता ने इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल और जर्नलिज्म एंड मास कम्यनिकेशन (SJMC, DAVV) से मास्टर्स इन जर्नलिज्म किया है. वहीं श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंदौर से बीएससी की डिग्री ली है. अपने करियर की शुरुआत मिकिता ने 2019 में ईटीवी भारत, हैदराबाद से की, जहां उन्होंने कई ऑटो, टेक के अलावा न्यूज के लिए कॉटेंट लिखा. इसके बाद दैनिक भास्कर सब-एडिटर के तौर पर उन्होंने न्यूज के साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए भी काम किया. साइंस बैकग्राउंड होने की वजह से ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने में मिकिता की गहरी रूचि है. News24 में इस पद पर रहते हुए वे ऑटो और टेक्नोलॉजी से जुड़ी प्रोडक्ट लॉन्च, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और रिव्यूज पर रोजाना लेख लिख रही हैं. मिकिता ने ऑटो और टेक से जुड़े कई बड़े इवेंट में ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है. वह ऑटो और टेक इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट्स के संपर्क में रहती हैं. कितने साल का अनुभव: 6+ योग्यता : SJMC, DAVV से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीएससी पिछला अनुभव: दैनिक भास्कर, ETV भारत
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