Bike Taxi के लिए दिल्ली वालों को अभी करना होगा और इंतजार, जानें क्या है वजह?
Delhiites will have to wait more for Bike Taxi
Delhi Bike Taxi: दिल्ली वालों को अभी रैपिडो समेत अन्य बाइक टैक्सी सर्विस के लिए कुछ और इंतजार करना होगा। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक लगाने के संबंधी याचिका पर सुनवाई 30 सितंबर तक टाल दी है।
दिल्ली सरकार को दिया गया समय
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को रैपिडो, उबर समेत अन्य बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स पर कोई फैसला लेने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की।
सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला तय करेगा भविष्य
बता दें फिलहाल 30 सितंबर तक बाइक टैक्सी नहीं चलेंगी। इनका भविष्य सुप्रीम कोर्ट के आखिरी निर्णय पर निर्भर करता है। अदालत ने दिल्ली सरकार को बाइक टैक्सी को कंट्रोल करने के लिए मोटर वाहन नियमों के तहत निर्णय लेने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने 12 जून को दिया था निर्णय
जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने बीते 12 जून कोई दिल्ली हाई कोर्ट के उस निर्णय पर रोक लगा दी थी जिसमें सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटाते हुए उबर, रैपिडो और अन्य दोपहिया बाइक टैक्सी को नई दिल्ली में संचालित करने की अनुमति दी थी।
बाइक टैक्स एग्रीगेटर्स दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे
दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें इससे पहले सरकार ने बाइक टैक्सियों को दिल्ली में चलने के प्रति आगाह किया था। नियम तोड़ने वालों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान है। सरकार के इस कदम के बाद ही बाइक टैक्स एग्रीगेटर्स दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे।
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