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पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, अब कृषि एवं घरेलू पीने वाले पानी की आपूर्ति पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा

चंडीगढ़: पंजाब की भगवंत मान सरकार लगातार प्रदेश की जनता के लिए नए-नए कदम उठा रही है। इसी कड़ी में पंजाब राज्य के भूजल को विनियमित करने के लिए पंजाब जल विनियमन और विकास एजेंसी ने 27 जनवरी 2023 को ‘पंजाब भूजल निष्कर्षण और संरक्षण दिशा-निर्देश, 2023’ अधिसूचित किया है। और पढ़िए –Ajmer Sharif Dargah: […]

Edited By : Siddharth Sharma | Updated: Jan 30, 2023 10:57
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चंडीगढ़: पंजाब की भगवंत मान सरकार लगातार प्रदेश की जनता के लिए नए-नए कदम उठा रही है। इसी कड़ी में पंजाब राज्य के भूजल को विनियमित करने के लिए पंजाब जल विनियमन और विकास एजेंसी ने 27 जनवरी 2023 को ‘पंजाब भूजल निष्कर्षण और संरक्षण दिशा-निर्देश, 2023’ अधिसूचित किया है।

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प्रमुख सचिव जल संसाधन कृष्ण कुमार ने इस संबंधी स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि प्राधिकरण ने कृषि और पीने एवं घरेलू प्रयोग के लिए भूजल निकालने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा किसी भी उपभोक्ता को प्रति माह 300 क्यूबिक मीटर तक पानी निकालने की छूट दी है। कृषि, पीने एवं घरेलू उद्देश्यों के लिए भूजल का प्रयोग करने वालों को छूट देते हुए शुल्क वाली श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है।

इसी तरह जारी निर्देशों में सरकारी जल आपूर्ति योजनाओं, सैन्य और केंद्रीय अर्धसैनिक प्रतिष्ठानों, शहरी स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थानों, छावनी बोर्डों, सुधार ट्रस्टों, क्षेत्र विकास प्राधिकरणों और पूजा स्थलों को भी छूट दी गई है। इसमें 300 क्यूबिक मीटर प्रति माह से कम भूजल निकालने वाले सभी उपयोगकर्ताओं को भी छूट दी गई है।

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इन निर्देशों के अंतर्गत पंजाब में हरेक व्यापारिक और औद्योगिक उपभोक्ता के लिए भूजल को निकालने के लिए प्राधिकरण की इजाज़त लेनी अनिवार्य होगी। इससे जनता को काफी फायदा होने की उम्मीद है।

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First published on: Jan 30, 2023 10:21 AM

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