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टेरर फंडिंग मामले में NIA ने दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और गुर्गों के खिलाफ दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट

इंद्रजीत सिंह, मुंबई: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मुम्बई में टेरर फंडिंग मामले में दाऊद इब्राहिम, उसके सहयोगी छोटा शकील और उसके मुंबई से गिरफ्तार सहयोगियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। मुम्बई एनआईए कोर्ट में दायर चार्जशीट में हवाला के जरिए की गई करोड़ों की टेरर फंडिंग का जिक्र है। चार्जशीट में एनआईए […]

Edited By : Om Pratap | Updated: Nov 8, 2022 13:06
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इंद्रजीत सिंह, मुंबई: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मुम्बई में टेरर फंडिंग मामले में दाऊद इब्राहिम, उसके सहयोगी छोटा शकील और उसके मुंबई से गिरफ्तार सहयोगियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। मुम्बई एनआईए कोर्ट में दायर चार्जशीट में हवाला के जरिए की गई करोड़ों की टेरर फंडिंग का जिक्र है।

चार्जशीट में एनआईए ने लिखा है कि D कंपनी मुम्बई में एक बार फिर आतंक का सिंडिकेट खड़ा करने की कोशिश कर रही है। चार्जशीट में इस बात का जिक्र भी है कि कैसे दाऊद इब्राहिम देश में करोड़ों रुपये हवाला के ज़रिये भेजता था ताकि यहां आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके।

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इस साल दाऊद ने मुंबई भेजे थे 25 लाख रुपये

चार्जशीट के मुताबिक, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए मुंबई में इस साल 25 लाख रुपए भेजे थे। ये पैसे दाऊद इब्राहिम और उसके करीबी छोटा शकील ने पाकिस्तान से दुबई के रास्ते भेजे। चार्जशीट के मुताबिक, यह पैसा भारत में सूरत के रास्ते आया था और बाद में मुंबई पहुंचा और हवाला के जरिए इस पैसे को आरिफ शेख और शब्बीर शेख तक पहुंचाया गया था।

चार्जशीट में यह तक कहा गया की 4 सालों में हवाला के जरिए लगभग 12 से 13 करोड़ रुपये टेरर फंडिंग के लिए भारत में भेजे गए। चार्जशीट में दाऊद इब्राहिम उर्फ ​​शेख दाऊद हसन और शकील शेख उर्फ ​​छोटा शकील के अलावा गिरफ्तार आरोपी आरिफ अबुबकर शेख, शब्बीर अबुबकर शेख और मोहम्मद सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट के नाम शामिल हैं।

एनआईए ने दावा किया कि शब्बीर ने 5 लाख रुपये रखे थे और बाकी आरिफ को एक गवाह के सामने दिए थे। एनआईए ने कहा कि 9 मई, 2022 को उनके घर की तलाशी के दौरान शब्बीर से 5 लाख रुपये बरामद किए गए थे

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एनआईए की मुंबई ब्रांच ने इसी साल 3 फरवरी को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 17, 18, 20 और 21 के तहत और धारा 3 (1) (ii), 3 (2), 3 (4) के तहत मामला दर्ज किया था और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 की धारा 3(5) के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 387, 201 और 120बी की धारा भी FIR में जोड़ी गयी थी।

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First published on: Nov 08, 2022 12:12 PM

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