Spy Camera Found In Honeymoon Couple Room: एक नवविवाहित जोड़े ने बड़े अरमानों से हनीमून के लिए 'Airbnb' में कमरा बुक कराया। कपल जब सोने की तैयारी कर रहा था, तभी उसे बिस्तर पर स्पाई कैमरा दिखा। कपल के मुताबिक, स्पाई कैमरा देखकर वे डर गए और उनका पूरा प्लान चौपट हो गया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, एक नवविवाहित चीनी जोड़े का ये दावा किया है।
नवविवाहित जोड़े के मुताबिक, वे हनीमून के लिए मलेशिया गए थे। इस दौरान उन्होंने एक होटल में कमरा बुक कराया था। कपल ने कहा कि पिछले महीने यानी सितंबर की शुरुआत में मलेशिया के सबा में लगभग 3 बजे कमरे में चेकइन करने के थोड़ी देर बाद ही उन्हें स्पाई कैमरा मिला।
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रातभर इस डर में रहे कि कहीं और कैमरा न लगा हो
रिपोर्ट के अनुसार, कपल ने कहा कि उनका पूरा प्लान खराब हो गया। कमरे में कही और स्पाई कैमरे न लगे हो, इसलिए उन्होंने न तो स्नान किया, न ही कपड़े उतारे। उन्हें डर लगा रहा कि कमरे के किसी और हिस्से में स्पाई कैमरा न लगा हो। स्थानीय मीडिया द राक्यत पोस्ट के अनुसार , सोने से पहले कपल ने कैमरे को टिशू पेपर और कुछ अन्य वस्तुओं से भी ढक दिया। अगली सुबह वे दूसरे होटल में रुके और पुलिस के पास गए। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। द राक्यत पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने जांच के हिस्से के रूप में कमरे से एक कैमरा समेत कई चीजें जब्त कर लीं और एक संदिग्ध की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सितंबर के अंत तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी।चीन लौटने के बाद नवविवाहित कपल ने शेयर की पोस्ट
उधर, चीन लौटने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज़ियाहोंगशु पर शेयर की गई एक पोस्ट में, नवविवाहित कपल ने कहा कि कमरे में एक डेस्क के नीचे छोटा कैमरा छिपा था। कैमरा दो यूएसबी पोर्ट के बीच दीवार के सॉकेट में छिपाया गया था। बता दें के एयरबीएनबी लैविन के होमस्टे समूह का हिस्सा है, जिसकी मलेशिया में कई संपत्तियां हैं। चाइनीज महिला ने कहा कि उसने एयरबीएनबी के जरिए से प्रॉपर्टी होस्ट से संपर्क किया, उसे भी मामले की शिकायत की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इनसाइडर को दिए गए एक बयान में, Airbnb के प्रवक्ता ने कहा कि हम छिपे हुए कैमरों के सख्त खिलाफ हैं। चाइनीज कपल की शिकायत के बारे में जानकर हमें निराशा हुई। बता दें कि मलेशियाई दंड संहिता की धारा 509 के तहत , किसी महिला की गरिमा का अपमान करना गैरकानूनी है, इसके उल्लंघन पर पांच साल तक की जेल की सजा हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।---विज्ञापन---