चुनावों में वोट देने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही है। जो भारत का नागरिक नहीं है वो वोट नहीं कर सकता। आइए जानते हैं और किन लोगों को नहीं है मतदान का अधिकार...
चुनावी अपराधी
चुनाव से संबंधित कोई क्राइम या विपरीत आचरण की वजह से अयोग्य घोषित किया गया व्यक्ति न तो वोटर लिस्ट में शामिल हो सकता है और न ही वोट डाल सकता है।
एक से अधिक लिस्ट में नाम
जिन लोगों के नाम एक से अधिक वोटर लिस्ट में दर्ज हैं, वे भी मतदान के पात्र नहीं हैं।
मानसिक रूप से अस्वस्थ
वहीं कोर्ट से मानसिक रूप से विकलांग घोषित किए गए व्यक्ति को वोटर आईडी ही जारी नहीं किया जाता।
अन्य देश की नागरिकता
किसी अन्य देश की नागरिकता ले चुके NRI को भी भारतीय चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं होता।
वोटर लिस्ट में नहीं
भारत के वे नागरिक जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वे मतदान नहीं कर सकते।