क्या आप जानते हैं, वीजा 19 प्रकार के होते

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वीजा किसी दूसरे देश में एंट्री करने का ऑफिशियल वीजा है, जो फिक्स टाइम के लिए जारी किया जाता है। वीजा के अनुसार, आप किसी देश में सीमित दिनों तक रुक ही सकते हैं और वीजा में दी गई तारीख पर आपको देश छोड़ना पड़ेगा।

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वीजा क्या होता है...

घूमने-फिरने के लिए मिलता है। इस दौरान आप बिजनेस वर्किंग नहीं कर सकते। कुछ देश टूरिस्ट वीजा नहीं देते। सऊदी अरब 2004 से टूरिस्ट वीजा दे रहा। इससे पहले सिर्फ हज यात्रियों को ही वीजा मिलता था।

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टूरिस्ट वीजा 

किसी देश में एंट्री के बाद मौके पर जारी किया जाता है। पहले से वीजा होना भी अनिवार्य है, क्योंकि अपने देश का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट फ्लाइट बोर्डिंग से पहले वीजा चैक करता है।

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ऑन-अराइवल वीजा

5 साल के लिए मिलता है। बिजनेस करने, इंडस्ट्री लगाने, फैक्ट्री लगाने की संभावनाए तलाशने, प्रोडक्ट खरीदने या बेचने के लिए विदेश जाने पर यह वीजा जारी किया जाता है।

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बिजनेस वीजा

अधिक से अधिक 5 दिन के लिए जारी किया जाता है। यह उस स्थिति में जारी किया जाता है, जब व्यक्ति को किसी तीसरे देश से गुजरते हुए सफर करना पड़ता है।

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ट्रांजिट वीजा 

दूसरे देश के राजनयिक, अधिकारी, UN में काम करने वाले, भारत में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारी, उनके परिवार को जारी किया जाता है।

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राजनयिक वीजा 

एक साल के लिए जारी होता है। भारत में किसी कंपनी, संगठन, उद्योग में कॉन्ट्रैक्ट या परमानेंट इम्पलॉय को, तकनीकी विशेषज्ञ, सीनियर एग्जीक्यूटिव या मैनेजर को यह मिलता है।

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रोजगार वीजा

5 साल के लिए जारी किया जाता है। एजुकेशनल कोर्स जितने समय का होता है, उतने समय के लिए यह वीजा मिलता है, लेकिन वीजा लेने वाले को मान्यता प्राप्त/प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान में दाखिले का सर्टिफिकेट देना होगा।

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स्टूडेंट वीजा 

 परियोजना वीजा, पत्रकार वीजा, पर्वतारोहण वीजा, कॉन्फ्रेंस/मीटिंग वीजा, रिसर्च वीजा, मेडिकल वीजा, यूनिवर्सल वीजा, मैरिज वीजा, पार्टनर वीजा, इमिग्रेंट वीजा, पेंशन वीजा (या रिटायरमेंट वीजा), कोर्टेजी वीजा

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