Ashutosh Ojha
साल 2002 में इंडियन फ्लैग कोड में बदलाव के बाद कोई भी नागरिक किसी भी दिन झंडे को फहरा सकता है। आइए जानते हैं आम नागरिकों के लिए flag hoisting के कुछ नियम।
बता दें तिरंगे को जलाना, झंडे पर कुछ भी लिखना और तिरंगे का अपमान करना गैरकानूनी है। ऐसा करने पर तीन साल की जेल हो सकती है।
तिरंगा अगर फट जाए या गंदा हो जाए तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से नष्ट करना चाहिए। झंडे को पवित्र नदी में जल समाधि भी दी जा सकती है।