क्रू मेंबर से बदसलूकी पड़ सकती है भारी, यह हैं नियम

Amit Kasana

पायलट, एयर होस्टेस के साथ दुर्व्यवहार करने पर यात्री के उड़ान भरने पर रोक लगा सकते हैं।

उड़ान पर रोक

मारपीट करने और अभ्रद भाषा का प्रयोग करने पर पैसेंजर पर 30 दिन उड़ान भरने पर रोक लगाया जा सकता है। 

30 दिन

एयर होस्टेस का शारीरिक शोषण करने पर 3 से 6 माह तक उड़ान भरने पर रोक लगाई जा सकती है।

6 माह की सजा

प्लेन को नुकसान पहुंचाने पर यात्री पर 2 साल तक उड़ान भरने पर रोक लगाने का प्रावधान है।

प्लेन में तोड़फोड़

एयरलाइन को यात्री के बारे में DGCA (नागर विमानन महानिदेशालय) को सूचना देनी होती है।

DGCA को सूचना

साल 2023 में 10 लोगों को No Fly List में डाला गया था।

कार्रवाई हुई