Deeksha Priyadarshi
चेक बाउंस होना भी एक तरह का अपराध है और इसपर Negotiable Instrument Act 1881 का सेक्शन 138 लागू होता है।
चेक बाउंस होने पर शिकायत करने के बाद ही एक्शन लिया जाता है और शिकायत करने के लिए कुछ नियम फॉलो करना जरूरी है।
इसके लिए जरूरी है कि चेक जारी किए जाने की तारीख के तीन महीने अंदर या फिर जिस डेट तक चेक मान्य हो, उसे बैंक में जमा करवा दें।
इसके अलावा चेक बाउंस करने पर चेक देने वालों से 30 दिनों के अंदर लिखित में चेक में लिखी राशि देने की मांग करना जरूरी है।
अगर चेक जारी करने वाला व्यक्ति चेक बाउंस होने की शिकायत मिलने के 15 दिन बाद पैसे ना दो तो कंप्लेंट दर्ज करवाएं।
मुकदमा दर्ज होने के बाद कोर्ट चाहे तो चेक से दोगुने पैसे दिलवा सकता है। इसके अलावा आरोपी को 2 साल की जेल और पेनल्टी भी लगाई जा सकती है।
court decision