क्या राजनीतिक दल भी  देते हैं इनकम टैक्स? 

Prerna Joshi

अकाउंट फ्रीज करने का आरोप

लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार जारी है। ऐसे में, कांग्रेस पार्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर गलत वजहों से अकाउंट फ्रीज करने का आरोप लगा रही है। 

क्या कहता है कानून?

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 13A  के अंतर्गत देश में राजनीतिक पार्टियों को इनकम पर 100% की छूट मिली है। इसके लिए क्राइटेरिया भी पूरा करना आता है।

क्या है इनकम टैक्स एक्ट की  धारा 13A?

सभी राजनितिक रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के सेक्शन 29A में रेजिस्ट्रेशन जरूरी और बुक्स का अकाउंट मेंटेन करना होता है। इसके साथ-साथ सभी डोनेशन और ट्रांजैक्शन का भी हिसाब रखना होता है।

किसे देनी होती है जानकारी?

चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को इन सबकी पूरी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और चुनाव आयोग को देनी होती है। इसमें 20 हजार से ज्यादा के डोनेशन का जिक्र करना होता है।

अगर रिपोर्ट नहीं दी तो क्या होगा?

अगर राजनीतिक दल रिपोर्ट नहीं दे पाते तो उन्हें इनकम टैक्स के सेक्शन 13A के अंतर्गत कोई छूट नहीं मिलती और टैक्स भरना पड़ता है।

शर्तें क्या-क्या हैं?

इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक, राजनीतिक दल किसी भी तरह की कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर सकते और न ही किसी आयोजन से मुनाफा कमा सकते हैं। 

चंदे का क्या कर सकते हैं?

राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे को उसी के काम में खर्च किया जाता है। चंदे को दल बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं और प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं।