Prerna Joshi
लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार जारी है। ऐसे में, कांग्रेस पार्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर गलत वजहों से अकाउंट फ्रीज करने का आरोप लगा रही है।
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 13A के अंतर्गत देश में राजनीतिक पार्टियों को इनकम पर 100% की छूट मिली है। इसके लिए क्राइटेरिया भी पूरा करना आता है।
सभी राजनितिक रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के सेक्शन 29A में रेजिस्ट्रेशन जरूरी और बुक्स का अकाउंट मेंटेन करना होता है। इसके साथ-साथ सभी डोनेशन और ट्रांजैक्शन का भी हिसाब रखना होता है।
चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को इन सबकी पूरी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और चुनाव आयोग को देनी होती है। इसमें 20 हजार से ज्यादा के डोनेशन का जिक्र करना होता है।
अगर राजनीतिक दल रिपोर्ट नहीं दे पाते तो उन्हें इनकम टैक्स के सेक्शन 13A के अंतर्गत कोई छूट नहीं मिलती और टैक्स भरना पड़ता है।
इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक, राजनीतिक दल किसी भी तरह की कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर सकते और न ही किसी आयोजन से मुनाफा कमा सकते हैं।
राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे को उसी के काम में खर्च किया जाता है। चंदे को दल बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं और प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं।