डूंगरपुर प्रकरण में सपा नेता आजम खां को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। तीन अन्य दोषियों को भी पांच-पांच साल कारावास की सजा मिली है।
इससे पूर्व
इससे पूर्व भी आजम खां और उनके परिवार को कब-कब सजा हुई और कब जेल गए, आइए जानते हैं...
26 फरवरी 2020
फर्जी पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवाने के मामले में को आजम खान, पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम ने रामपुर कोर्ट में सरेंडर किया था। रामपुर जेल में एक रात गुजारने के बाद तीनों को सीतापुर जेल भेज दिया गया।
20 दिसंबर 2020
करीब 10 महीने जेल में रहने के बाद आजम की पत्नी जमानत पर बाहर आईं।
16 जनवरी 2022
आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम करीब 23 महीने जेल में रहने के बाद रिहा हुए।
20 मई 2022
सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने पर आजम खान 27 महीने बाद जेल से रिहा हुए।
18 अक्टूबर 2023
बेटे अब्दुल्लाह आजम के डबल बर्थ सर्टिफिकेट केस में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने 7-7 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया था।