---विज्ञापन---

Delhi News: ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए ये नियम करना होगा फॉलो, वरना लगेगा भारी जुर्माना

Delhi News: दिल्ली सरकार ने ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के एक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली सरकार ने सभी चालकों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित वर्दी पहने बिना वाहन न चलाएं, ऐसा न करने पर परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये का चालान काटा जाएगा। दिल्ली सरकार ने जारी किया […]

Edited By : Bhoopendra Rai | Updated: Feb 9, 2023 11:59
Share :
Delhi taxi auto drivers must wear uniform
Delhi taxi auto drivers must wear uniform

Delhi News: दिल्ली सरकार ने ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के एक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली सरकार ने सभी चालकों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित वर्दी पहने बिना वाहन न चलाएं, ऐसा न करने पर परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये का चालान काटा जाएगा।

दिल्ली सरकार ने जारी किया ये नियम

दिल्ली सरकार ने शहर में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों को सोमवार को अपने वाहनों का संचालन करते समय एक जैसा यूनिफार्म पहनने के लिए कहा है। अगर आप इस नियम का बार-बार उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो आप पर गंभीर जुर्माना के साथ-साथ लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 66 के अनुसार, सड़क पर चलने के लिए प्रत्येक टैक्सी और ऑटो रिक्शा के पास परमिट होना आवश्यक है। दिल्ली सरकार के इस फैसले के अनुसार, चालक आवश्यकतानुसार सही कपड़े पहने बिना वाहन नहीं चलाएगा।

और पढ़िएDelhi Traffic Live Update: दिल्ली शहर में कहां-कहां है ट्रैफिक, यहां जानें पल-पल का अपडेट

इस वजह से लिया गया फैसला

ऑटो और टैक्सी यूनियनों ने कहा कि वे आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार से 10,000 रुपये के जुर्माने को कम करने का भी आग्रह किया है। एक परिवहन अधिकारी ने कहा कि शुरू में, वर्दी पहनने के लिए ड्राइवरों के बीच जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

दरअसल, दिल्ली जी20 शिखर सम्मेलन को होस्ट करने जा रहा है और सरकार उसपर खराब प्रभाव नहीं डालना चाहती है। सोमवार के आदेश में कहा गया है, “टैक्सी और ऑटो रिक्शा के सभी चालकों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित वर्दी पहने बिना वाहन न चलाएं, ऐसा न करने पर परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने पर चालान काटा जाएगा।” इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों के चालकों के लिए वर्दी पहनना भी अनिवार्य है।

और पढ़िए –एनसीआर में कई जगह लगा जाम, सड़कों पर रेंगते दिखाई पड़े वाहन

क्या है दिल्ली मोटर वाहन नियम 1993

दिल्ली मोटर वाहन नियम 1993 के अनुसार, ऑटो और टैक्सी के चालकों को अपने वाहन चलाते समय खाकी वर्दी पहनना आवश्यक है। हालांकि, 1995-96 के आसपास, ड्राइवरों के लिए रंग को ग्रे में बदल दिया गया था और उन लोगों के लिए सफेद रंग बदल दिया गया था, जो अपनी टैक्सी और ऑटो चलाते थे। कैपिटल ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन (Capital Drivers Welfare Association) के अध्यक्ष चंदू चौरसिया ने कहा कि ऑटो और टैक्सी के चालकों को वर्दी पहनने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन चालान एक समस्या है। उन्होंने कहा, “ऑटो और टैक्सी चालक मुश्किल से प्रतिदिन 2,000-4,000 कमाते हैं। उनके लिए 10,000 रुपये का जुर्माना बहुत अधिक है।

और पढ़िए – देश से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें

First published on: Feb 08, 2023 03:12 PM
संबंधित खबरें