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Noida: 10 साल की लड़की से 70 वर्षीय बुजुर्ग ने किया दुष्कर्म, हुई थी प्रेग्नेंट, अब कोर्ट ने दी ये कठोर सजा

नोएडा: उत्तर प्रदेश के नोएडा में 10 साल की लड़की से दुष्कर्म करने वाले 70 साल के बुजुर्ग आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। बिसरख थाना क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की पड़ोस में रहने वाले रिटायर्ड शिक्षक (आरोपी) से ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती थी। आरोप है कि बुजुर्ग शिक्षक […]

Edited By : Naresh Chaudhary | Updated: Sep 9, 2022 11:35
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नोएडा: उत्तर प्रदेश के नोएडा में 10 साल की लड़की से दुष्कर्म करने वाले 70 साल के बुजुर्ग आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। बिसरख थाना क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की पड़ोस में रहने वाले रिटायर्ड शिक्षक (आरोपी) से ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती थी। आरोप है कि बुजुर्ग शिक्षक ने लड़की के साथ कई बार दुष्कर्म किया। लड़की के गर्भवती होने पर मामले की जानकारी हुई थी, जिसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।

वर्ष 2020 में आरोपी ने की थी वारदात

जानकारी के मुताबिक घटना वर्ष 2020 की है। नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र में एक 10 साल की लड़की अपने परिवार के साथ रहती है। वहीं उसके पड़ोस में एक रिटायर्ड शिक्षक रहता था। लड़की के परिवार वालों ने उस शिक्षक पर बच्ची का ट्यूशन लगा दिया था। आरोप है कि इसी दौरान बुजुर्ग ने लड़की के साथ कई महीनों तक दुष्कर्म किया। तभी एक दिन लड़की के परिवार वालों को पता चला कि वह गर्भवती है। इसके बाद परिवार वालों के होश उड़ गए।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को किया था गिरफ्तार

लड़की के परिवार वालों ने तत्काल थाना पुलिस से मामले की शिकायत की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। तभी से मामला कोर्ट में चल रहा था। विशेष लोक अभियोजक नीतू बिश्नोई, अतिरिक्त जिला सत्र अदालत, गौतमबुद्धनगर ने बताया कि आरोपी पड़ोस में रहने वाली लड़की को पढ़ाता था। उसने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और वह गर्भवती हो गई। पांच महीने बाद लड़की ने अपने परिवार वालों को बताया, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।

कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

बिश्नोई ने गुरुवार को कहा कि अदालत में आरोपी को दुष्कर्म के मामले में सजा दिलवाने के लिए पीड़िता की गवाही, अन्य गवाहों और मेडिकल रिपोर्ट की अहम भूमिका रही। विशेष न्यायाधीश (POCSO)अनिल कुमार सिंह ने शिक्षक को आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) के तहत 10 साल के कठोर कारावास की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायाधीश ने कहा कि जुर्माने में से पीड़ित को सीआरपीसी की धारा 357-ए के तहत आघात, दर्द और पीड़ा के लिए 80% का भुगतान किया जाएगा।

First published on: Sep 09, 2022 11:35 AM
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