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Uttarakhand Cabinet Decision: नैनीताल से हल्द्वानी में शिफ्ट होगा हाईकोर्ट, जबरन धर्मांतरण पर अब 10 साल की जेल

Dehradun News: उत्तराखंड सरकार कैबिनेट (Uttarakhand Cabinet Decision) बैठक का आयोजन बुधवार को हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई फैसले हुए, लेकिन इनमें दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। पहला फैसला है कि हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी में शिफ्ट किया जाएगा। वहीं दूसरा […]

Edited By : Naresh Chaudhary | Updated: Nov 16, 2022 18:52
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Dehradun News: उत्तराखंड सरकार कैबिनेट (Uttarakhand Cabinet Decision) बैठक का आयोजन बुधवार को हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई फैसले हुए, लेकिन इनमें दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।

पहला फैसला है कि हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी में शिफ्ट किया जाएगा। वहीं दूसरा बड़ा फैसला है कि उत्तराखंड में धर्मांतरण अब गैर जमानती दंडनीय अपराध होगा। 10 साल की सजा का भी प्रावधान रखा गया है।

सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक

जानकारी के मुताबिक बुधवार राज्य सचिवालय में सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। इसमें कुल 26 प्रस्ताव पास किए गए है। प्रस्तावों के तहत सरकार ने हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने का फैसला किया।

इससे लाखों लोगों को फायदा होगा। वहीं दूसरा फैसले के तहत धर्मांतरण कानून में सख्त संशोधन किए गए है। अब उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण दंडनीय अपराध होगा। नए कानून के तहत 10 साल की सजा का प्रावधान है।

ये प्रस्ताव भी पास किए गए

अन्य फैसलों के तहत सरकार ने पशुपालकों को महंगे भूसे से राहत देते हुए सब्सिडी की रकम को बढ़ाया है। कौशल विकास केंद्र संचालकों के लिए भुगतान के नियम बदले हैं। इसके तहत अब तीन नहीं चार किश्तों में संचालकों को प्रशिक्षण का भुगतान किया जाएगा।

सहकारिता की तर्ज पर दुग्ध विकास विभाग भी 75 फीसदी सब्सिडी देगा। अभी तक 50 फीसदी सब्सिडी मिलती थी। दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 52 हजार पशुपालकों को इसका लाभ मिलेगा।

First published on: Nov 16, 2022 06:52 PM

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