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Shrikant Tyagi Case: ‘गालीबाज’ श्रीकांत को गैंगस्टर केस में हाईकोर्ट से मिली जमानत, परिवार ने ऐसे मनाई खुशी

Shrikant Tyagi Case: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने नोएडा (Noida) के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी (Shrikant Tyagi) को जमानत दे दी है। गौतमबुद्ध नगर सत्र अदालत से पहले ही तीन अन्य मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। बता दें कि इसी साल अगस्त में नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स […]

Edited By : Naresh Chaudhary | Updated: Oct 19, 2022 12:38
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Shrikant Tyagi Case: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने नोएडा (Noida) के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी (Shrikant Tyagi) को जमानत दे दी है। गौतमबुद्ध नगर सत्र अदालत से पहले ही तीन अन्य मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। बता दें कि इसी साल अगस्त में नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में एक महिला के साथ गालीगलौज, अभद्रता और मारपीट करने के आरोप में श्रीकांत को गिरफ्तार किया गया था। जमानत पर परिवार ने खुशी जताई है।

जमानत अर्जी पर सुनवाई, कोर्ट ने कहा ये

श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह ने कहा कि चूंकि उन्हें पहले ही अन्य आपराधिक मामलों में जमानत मिल चुकी है, इसलिए अब वह उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में जमानत के हकदार हैं। कोर्ट में त्यागी के वकील ने दलील दी कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। वह किसी गिरोह के सदस्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वह 9 अगस्त, 2022 से जेल में बंद है। अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो वह इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे।

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सरकारी वकील ने किया विरोध

हाईकोर्ट में सरकारी वकील ने श्रीकांत की जमानत अर्जी का विरोध किया। कोर्ट से कहा कि त्यागी के खिलाफ 2007 से 2022 के बीच सात आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह जमानत आदेश के संबंध में आवेदक के वकील द्वारा दिए गए बयान से इनकार नहीं कर सकते। साथ ही कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट भी पेश की गई।

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इन मामलों में पहले ही मिल चुकी है जमानत

जस्टिस सुरेंद्र सिंह ने आदेश के तहत कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता, सजा की गंभीरता, मामले में पेश सबूत, तथ्यों के आधार पर आवेदक (श्रीकांत त्यागी) मूल अपराध में जमानत पर है। इसलिए अदालत की राय है कि वह जमानत का हकदार है। बता दें कि त्यागी के खिलाफ छेड़छाड़, दंगा, धोखाधड़ी और गैंगस्टर अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था।

महिला के साथ की थी अभद्रता और मारपीट

आपको बता दें कि इसी साल अगस्त में नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी में कथित नेता श्रीकांत त्यागी सोसायटी में अतिक्रमण कर रहा था। सोसायटी में ही रहने वाली एक महिला इसका विरोध कर रही थी। तभी श्रीकांत ने महिला के साथ गालीगलौज, अभद्रता और मारपीट कर दी थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रदेश समेत देशभर में आक्रोश फैल गया था, जिसके बाद नोएडा पुलिस और प्रशासन ने उसके खिलाफ कार्रवाई की थी।

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First published on: Oct 18, 2022 11:19 AM

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