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UP में एक और बड़ी कार्रवाई; लखनऊ में सपा के पूर्व विधायक विजय मिश्र की बहू का 11.55 करोड़ का फ्लैट कुर्क

UP News: उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police) ने रविवार को एक और बड़ी कार्रवाई कर दी है। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विजय मिश्र (Former MLA Vijay Mishra) के बेटे की पत्नी (बहू) रूपा मिश्रा (Roopa Mishra) का 11.55 करोड़ रुपये का फ्लैट कुर्क किया गया है। यह फ्लैट लखनऊ के सुशांत […]

Edited By : Naresh Chaudhary | Updated: Dec 4, 2022 20:05
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UP News: उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police) ने रविवार को एक और बड़ी कार्रवाई कर दी है। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विजय मिश्र (Former MLA Vijay Mishra) के बेटे की पत्नी (बहू) रूपा मिश्रा (Roopa Mishra) का 11.55 करोड़ रुपये का फ्लैट कुर्क किया गया है। यह फ्लैट लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में है। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।

संपत्तियों की जांच करके हो रही है कार्रवाई

जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी और निषाद पार्टी के पूर्व विधायक विजय कुमार मिश्र वर्तमान में आगरा की जेल में बंद है। पुलिस और प्रशासन उनके करीबियों की संपत्तियों की जांच करते हुए कार्रवाई में जुटा है। पुलिस के मुताबिक सुशांत गोल्फ सिटी के विला नंबर-39 में रूपा मिश्रा के फ्लैट को कुर्क किया गया है। आरोप है कि इस फ्लैट की रजिस्ट्री विजय कुमार मिश्र ने अपने बेटे विष्णु मिश्र की पत्नी रूपा मिश्र के नाम से कराई थी।

जिलाधिकारी ने 1 दिसंबर को दिया था आदेश

बता दें कि लखनऊ के जिलाधिकारी गौरांग राठी ने इस फ्लैट को कुर्क करने का आदेश एक दिसंबर को दिया था। इसी के तहत रविवार को स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की। पुलिस ने फ्लैट के बाहर एक पोस्टर चस्पा किया है। जिसमें संपत्ति कुर्की के संबंध में जिला मजिस्ट्रेक का पूरा आदेश लिखा हुआ है। वहीं सपा के पूर्व विधायक आगरा की सेंट्रल जेल में बंद हैं। इस फ्लैट की कीमत करीब 11.55 करोड़ बताई जा रही है।

गैंगस्टर एक्ट के मामले में हुई कुर्की

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक भदोही के इंस्पेक्टर राकेश सिंह ने बताया कि हमें पूर्व विधायक विजय मिश्र की बहू रूपा मिश्रा के लखनऊ स्थित बंगले को सीज करने का आदेश दिया गया है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आगे की जांच चल रही है। वहीं लखनऊ की सदर नायब तहसीलदार आकृति श्रीवास्तव ने बताया कि गैंगेस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई जिलाधिकारी के आदेश पर हुई है।

First published on: Dec 04, 2022 08:05 PM
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