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गाजियाबाद में 5 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की हदें पार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख पुलिस की भी रूह कांप गई

UP News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गाजियाबाद (ghaziabad) में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां दरिंदों ने एक पांच साल की बच्ची के साथ हैवानियत की हदें पार कर दें। बच्चे के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सभी को हैरान कर देने वाली है। शव मिलने के बाद बच्ची के माता-पिता […]

Edited By : Naresh Chaudhary | Updated: Dec 5, 2022 13:53
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UP News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गाजियाबाद (ghaziabad) में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां दरिंदों ने एक पांच साल की बच्ची के साथ हैवानियत की हदें पार कर दें। बच्चे के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सभी को हैरान कर देने वाली है। शव मिलने के बाद बच्ची के माता-पिता ने भी उसके साथ दुष्कर्म की आशंका जताई थी।

गाजियाबाद पुलिस ने बताया कि उन्होंने अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के इस मामले की जांच और खुलासा करने के लिए 14 टीमों का गठन किया है। पुलिस ने अभी तक परिवार के पड़ोसियों समेत 50 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

घर के बाहर से लापता हुई थी बच्ची, जंगल में मिला शव

जानकारी के मुताबिक गुरुवार (1 दिसंबर) दोपहर को घर के बाहर खेलते समय बच्ची लापता हो गई थी। अगले दिन साहिबाबाद इलाके में कुछ राहगीरों ने जंगल में बच्ची का शव पड़ा हुआ देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटनास्थल की जांच की थी। पुलिस को मौके पर एक रस्सी भी बरामद हुई थी। बच्ची के पिता ने पूर्व में ही दुष्कर्म और हत्या की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद पुष्टि हो गई है।

साहिबाबाद के थाना प्रभारी सचिन मलिक ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुष्टि हुई है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। मौत का कारण गला घोंटना आया है। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। आशंका है कि बच्ची ने दरिंदों से संघर्ष भी किया था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जिला पुलिस की 14 टीमें लगाई गई है।

पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया मुकदमा

गाजियाबाद के एसपी सिटी-2 ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। जबकि फोरेंसिक टीमें भी इस केस में काम कर रही हैं। लगभग 50 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इनमें परिवार के पड़ोस में रहने वाले लोग भी शामिल हैं।

पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 (अपहरण), 376 (बलात्कार), 302 (हत्या) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

First published on: Dec 05, 2022 01:53 PM

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