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सपा को बड़ा झटका; जौनपुर MP-MLA कोर्ट ने विधायक रमाकांत यादव को सुनाई 9 माह की सजा

UP News: समाजपार्टी पार्टी को मंगलवार को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद और आजमगढ़ के फूलपुर पवई से वर्तमान सपा विधायक रमाकांत यादव को अलग-अलग मामलों में जौनपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने नौ माह की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 7 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आदेश आते ही पुलिस […]

Edited By : Naresh Chaudhary | Updated: May 30, 2023 16:04
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UP News: समाजपार्टी पार्टी को मंगलवार को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद और आजमगढ़ के फूलपुर पवई से वर्तमान सपा विधायक रमाकांत यादव को अलग-अलग मामलों में जौनपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने नौ माह की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 7 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आदेश आते ही पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है।

क्या था रमाकांत के खिलाफ मामला?

जानकारी के मुताबिक आजमगढ़ के सदर कोतवाली क्षेत्र में दिसंबर 2019 में पीड़ित मित्रसेन सिंह जेसीज चौराहे पर अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे। उसी दौरान रमाकांत यादव अपने काफिले के साथ आ रहे थे। आरोप है कि काफिले में सवार रमाकांत और उनके समर्थकों ने मित्रसेन के खिलाफ मारपीट कर दी।

एक रिपोर्ट में यहां तक कहा गया है कि रमाकांत ने मित्रसेन की छापी पर रायफल सटा दी थी। जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़ित मित्रसेन सिंह ने मामले में रमाकांत यादव के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद दोषी ठहराया

इसी मामले में आजमगढ़ पुलिस ने रमाकांत यादव के खिलाफ बलवा, मारपीट समेत सभी धाराओं में चार्जशीट लगाई। एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मंगलवार को वर्तमान विधायक रमाकांत यादव को दोषी ठहराया और नौ महीने की सजा सुनाई। कोर्ट का आदेश आते ही पुलिस ने रमाकांत को हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया है।

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First published on: May 30, 2023 04:04 PM

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