Reels का ट्रेंड बना UP Police की मुसीबत, जारी करनी पड़ी स्टाफ के लिए यह पॉलिसी

UP police यूपी के डीजीपी डीएस चौहान ने इस नई नीति को मंजूरी दी है। यूपी सरकार की ओर से इस बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

UP Police: उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मियों के लिए बुधवार को सोशल मीडिया पॉलिसी जारी की गई है। इस नई पॉलिसी के अनुसार कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी पर खासकर वर्दी में Facebook और Instagram जैसे ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि ड्यूटी पर कोई अपना पर्सनल अकाउंट नहीं चलाएगा।

वर्दी में रील बनाई तो खैर नहीं

यूपी के डीजीपी डीएस चौहान ने इस नई नीति को मंजूरी दी है। यूपी सरकार की ओर से इस बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं। नई निर्देशों के मुताबिक पुलिस कर्मी ड्यूटी के दौरान कोई सोशल मीडिया साइट का उपयोग नहीं करें। ड्यूटी के बाद वर्दी में रील नहीं बना सकते हैं। कहीं तैनात के दौरान किसी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लाइव नहीं कर सकते हैं।

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गोपनीयता की नीति का उल्लंघन माना गया 

जानकारी के अनुसार नई पॉलिसी में कहा गया है कि यूपी पुलिसकर्मी थाना, पुलिस लाइन या फिर कार्यालय के निरीक्षण और पुलिस ड्रिल और फायरिंग में भाग लेने का लाइव नहीं कर सकते। अगर किसी ने ऐसा किया तो इसे गोपनीयता की नीति का उल्लंघन माना जाएगा। इतना हीं नहीं विभागीय प्रशिक्षण, ड्रिल, वेबीनार आदि में वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं किया जा सकता।

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सोशल मीडिया पॉलिसी के प्रमुख बिन्दू

  • ड्यूटी पर वीडियो, रील, गाना आदि पर रोक रहेगी
  • सोशल मीडिया का केवल शासकीय हित में इस्तेमाल करना होगा
  • किसी पीड़ित का चेहरा या शिनाख्त नहीं कर सकते हैं
  • किसी की टिप्पणी पर पुलिसकर्मी ट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं
  • पुलिसकर्मी खुद की वाहवाही के वीडियो बनाने पर भी रोक रहेगी
  • जन शिकायतों का लाइव प्रसारण भी नहीं कर सकते हैं
  • कोई भी पुलिस वाला विवादित ग्रुप ज्वॉइन नहीं कर सकता है
  • बिना सत्यापित कोई भी सूचना फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं।

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