Centre’s Ordinance के खिलाफ समर्थन जुटाने लखनऊ पहुंचे अरविंद केजरीवाल, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से की मुलाकात

Centre’s Ordinance: लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव से पहले दिल्ली के सीएम केजरीवाल तमिलनाडु और झारखंड के सीएम से भी मुलाकात कर चुके हैं।

Centre’s Ordinance: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। बताया गया है कि इस दौरान केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सपा से समर्थन मांगा है।

लखनऊ में अखिलेश यादव से हुई मुलाकात

जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने पूर्व में बताया कि अरविंद केजरीवाल बुधवार को लखनऊ में पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी, आप सांसद संजय सिंह लखनऊ पहुंचे। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने उनका स्वागत किया।

तमिलनाडु के सीएम बोले- हम आपके साथ

बता दें कि केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अन्य पार्टियों का समर्थन जुटाने में लगे हैं। पिछले सप्लाह केजरीवाल ने चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सीएम स्टालिन, सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान से संयुक्त प्रेसवार्ता की। स्टालिन ने केजरीवाल के समर्थन की बात कही।

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का मिला समर्थन

तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से मुलाकात के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद केजरीवाल को सोरेन का समर्थन मिला है। इस मौके पर केजरीवाल ने कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें तय करना है कि वो देश के जनतंत्र-संविधान और 140 करोड़ लोगों के साथ है, या फिर मोदीजी के साथ हैं।

क्या है केंद्र का अध्यादेश

दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग और अन्य मामलों के संबंध में केंद्र सरकार 19 मई को एक अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 में संशोधन करने के लिए लाया गया था और यह केंद्र बनाम दिल्ली मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अलग है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग पर दिल्ली सरकार का अधिकार है।

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